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हाईकोर्ट ने सामाजिक न्यायमंत्री मुडे के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मूक-बधिर बच्चों के एक स्कूल के पंजीयन को रद्द करने के आदेश को पुष्ट करनेवाले राज्य के सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे के निर्णय(17 जून 2021) पर अंतरिम रोक लगाई हैं। और राज्य सरकार को इस मामले में हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। मामला सोलापुर स्थित श्री गुरुदेव स्कूल फॉर डेफ चिल्ड्रन से जुड़ा है। शुरुआत में स्कूल में कथित अनियमितता के मद्देनजर अपंग आयुक्त (पुणे) ने 10 जून 2020 को स्कूल के पंजीयन को रद्द कर दिया था। अपंग आयुक्त के इस आदेश के खिलाफ स्कूल ने सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे के आदेश के पास अपील की थी। सामाजिक न्यायमंत्री मुंडे ने 17 जून 2021 को अपंग आयुक्त के स्कूल के पंजीयन को रद्द करनेवाले आदेश को पुष्ट कर दिया था। जिसे चुनौती देते हुए स्कूल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अवकाशकालीन न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव के सामने स्कूल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में दावा किया गया है कि अपंग आयुक्त ने उनका पक्ष सुने बिना ही इस मामले में आदेश जारी कर दिया है। इस लिहाज से अपंग आयुक्त का आदेश अवैध है। उन्होंने कहा कि इस मामले में राजनीतिक दबाव के चलते उनके स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की गई है। याचिका के अनुसार उनका स्कूल नियमों के मुताबिक काफी समय से चल रहा है। याचिका के मुताबिक मंत्री ने इस मामले में अपंग आयुक्त के आदेश को 17 जून 2021 को ही पुष्ट कर दिया था। लेकिन आदेश को 27 अप्रैल 2022 को घोषित किया गया है। जबकि याचिकाकर्ता ने कई बार इस बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इस तरह के आदेश 6 माह के भीतर घोषित किए जाने चाहिए। लेकिन इस मामले में आदेश करीब दस माह के बाद घोषित किया गया है। याचिका पर गौर करने व याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने कहा कि प्रथम दृष्टया मौजूदा स्थान में स्कूल सही तरीके से चल रहा है। इसलिए इस मामले में सामजिक न्यायमंत्री की ओर से 17 जून 2021 को व अपंग आयुक्त की ओर से 10 जून 2020 को जारी आदेश पर अगली सुनवाई तक अतंरिम रोक लगाई जाती है और सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया जाता है। न्यायमूर्ति ने अब इस मामले की सुनवाई 6 सप्ताह बाद रखी है।
Created On :   31 May 2022 9:10 PM IST