हाईकोर्ट ने फाइनल नोटिफिकेशन के खिलाफ याचिका दायर करने की दी स्वतंत्रता

High court granted liberty to file a petition against final notification
हाईकोर्ट ने फाइनल नोटिफिकेशन के खिलाफ याचिका दायर करने की दी स्वतंत्रता
हाईकोर्ट ने फाइनल नोटिफिकेशन के खिलाफ याचिका दायर करने की दी स्वतंत्रता

निगम के वार्डों में रोटेशन की अनदेखी को चुनौती देने वाली याचिका ली वापस
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
मप्र हाईकोर्ट से जबलपुर नगर निगम के वार्डों के आरक्षण में रोटेशन की अनदेखी को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले ली गई है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच से यह याचिका वार्डों के आरक्षण का फाइनल नोटिफिकेशन होने के कारण वापस ली है। डिवीजन बैंच ने याचिकाकर्ता को फाइनल नोटिफिकेशन के खिलाफ याचिका दायर करने की छूट प्रदान की है। 
यह है मामला 
यह याचिका नेपियर टाउन निवासी घनश्याम दास गुप्ता ने दायर की थी। याचिका में कहा है कि 10 अक्टूबर 2020 को जबलपुर नगर निगम के 79 वार्डों का आरक्षण किया गया था। याचिका में कहा गया कि वार्डों के आरक्षण के दौरान रोटेशन की अनदेखी की गई। इससे पिछले तीन बार से कई वार्ड पुरुषों के लिए आरक्षित हो रहे हैं, महिलाओं को चुनाव का अवसर नहीं मिल पा रहा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अक्षय झा, स्नेहल बर्मन और आशीष विश्वकर्मा ने पैरवी की। 
याचिका सुनवाई योग्य नहीं 
राज्य शासन की ओर से दलील दी गई कि वार्डों के आरक्षण का फाइनल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, इसलिए याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इस पर याचिकाकर्ता ने वापस ले ली है। डिवीजन बैंच ने याचिकाकर्ता को फाइनल नोटिफिकेशन के खिलाफ याचिका दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की है।
 

Created On :   11 Feb 2021 2:16 PM IST

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