तबादले के मामले में दिव्यांग कर्मचारी को हाईकोर्ट ने दी राहत

High court granted relief to handicapped employee in case of transfer
तबादले के मामले में दिव्यांग कर्मचारी को हाईकोर्ट ने दी राहत
तबादले के मामले में दिव्यांग कर्मचारी को हाईकोर्ट ने दी राहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट भारतीय खाद्य निगम (एफसीए) में कार्यरत एक  50 प्रतिशत दिव्यांग कर्मचारी को तबादले को लेकर राहत प्रदान की है। कर्मचारी प्रदीप जवालकोटे ने तबादले के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति आरवी मोरे व न्यायमूर्ति सुरेंद्र तवाड़े की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान जवालकोटे के वकील पीजी शारदा ने कहा कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 31 मार्च 2014 को जारी अधिसूचना के मुताबिक तबादले के दौरान दिव्यांग कर्मचारी की सुविधा का ध्यान रखना जरुरी है।

इसके साथ ही तबादले के संबंध में जारी परिपत्र के मुताबित प्रथम श्रेणी के अधिकारी को एक स्थान पर तीन साल तक कार्यरत रहने का प्रावधान है। मेरे मुवक्किल का साल 2017 में हैदराबाद से महाराष्ट्र में तबादला किया गया था। अब सिर्फ दो साल में मेरे मुवक्किल का तबदला असम में किया जा रहा है। यह नियमों के खिलाफ है। इन दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के तबादले के आदेश पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी। खंडपीठ ने अब मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी 2020 को रखी है। 

Created On :   24 Dec 2019 6:39 PM IST

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