हाईकोर्ट : आईसीडीएस के कर्मचारियों से बीपीएल कार्ड का सर्वे कराने पर रोक

High Court: ICDS employees banned from conducting BPL card survey
हाईकोर्ट : आईसीडीएस के कर्मचारियों से बीपीएल कार्ड का सर्वे कराने पर रोक
हाईकोर्ट : आईसीडीएस के कर्मचारियों से बीपीएल कार्ड का सर्वे कराने पर रोक


डिजिटल डेस्क जबलपुर।  एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के तहत कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं से बीपीएल कार्ड का सर्वे कराने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया। आंगनबाडी कार्यकर्ता एव सहायिका एकता संघ की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि बच्चों के कुपोषण को रोकने आईसीडीएस की शुरूआत की गई। इसके अलावा महिलाओं के कुपोषण तथा गर्भवती महिलाओं की देखरख की जिम्मेदारी भी आईसीडीएस के तहत नियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को दी है।
याचिका में कहा गया है कि बच्चों व महिला के स्वास्थ्य संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होने के बावजूद उन्हे अन्य कार्यो का दायित्व सौंप दिया जाता है। हाल ही में आईसीडीएस कार्यकर्ताओं की डयूटी बीपीएल कार्ड के सर्वे के लिए लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के तहत संबंधित अधिकारियों को आवेदन देकर सर्वे कार्य का आदेश निरस्त करने का आग्रह किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की गई। याचिका में महिला एव बाल विकास के सचिव, आयुक्त आईसीडीएस तथा कलेक्टर जबलपुर को पक्षकार बनाया गया है।
मामले पर हुई प्रारंभिक सुनवाई के बाद अदालत ने आईसीडीएस कर्मचारियों की डयूटी बीपीएल कार्ड के सर्वे में लगाने पर रोक लगा दी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजेश चंद पैरवी कर रहे हैं।

Created On :   5 Dec 2019 4:38 PM IST

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