वंदे भारत मिशन से जुड़े पायलट की संख्या और कार्यावधि के बारे में हाईकोर्ट ने मंगाई जानकारी

High Court invited information about number and tenure of pilots associated with Vande Bharat Mission
वंदे भारत मिशन से जुड़े पायलट की संख्या और कार्यावधि के बारे में हाईकोर्ट ने मंगाई जानकारी
वंदे भारत मिशन से जुड़े पायलट की संख्या और कार्यावधि के बारे में हाईकोर्ट ने मंगाई जानकारी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने जानना है कि कोविड के दौरान वंदेभारत मिशन के तहत कितने पायलट तैनात किए गए थे और उनकी कार्यावधि कितनी थी। इसके साथ अब तक कितने पायलटों को कोविडरोधी टीका दिया जा चुका है। हाईकोर्ट ने फेडरेशन आफ इंडियन पायलट से उपरोक्त जानकारी मंगाई है। हाईकोर्ट में फेडरेशन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। बुधवार को यह याचिका मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए आयी। याचिका में केंद्र सरकार को कोविंड के चलते जान गंवानेवाले  व ड्युटी के दौरान कोरोना संक्रमण की चपेट में आनेवाले पायलटों को मुआवजा देने का निर्देश देने की मांग की गई है। क्योंकि पायलट कोरोना काल में एक तरह से आवश्यक सेवा प्रदान कर रहे थे। इसलिए केंद्र सरकार कोविड की वजह से जान गंवाने वाले पायलट को दस करोड़ रुपए मुआवजा प्रदान करने का निर्देश दिया जाए। 
फेडरेशन की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता प्रसाद ढाकेफालकर ने कहा कि फरवरी 2021 तक 13 भारतीय पायलटों की मौत कोविड के चलते हो चुकी है।

पायलट ने पूरे कोरोना काल के दौरान काम किया है। वह प्रथम पंक्ति के कोरोना योद्धा है। इसलिए मुआवजे के अलावा उन्हें टीकारकरण में भी  प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने लाक डाउन के चलते विदेश में फंसे भारतियों को यहां लाने के लिए वंदेभारत मिशन चलाया था। इन दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि इस याचिका पर सुनवाई से पहले हम मामले से जुड़े तथ्य व आकड़े जानना चाहते है। खंडपीठ ने कहा कि अब तक टीके के लिए कितने पायलट बचे है। कितनों को टीका लग चुका है। कितने पायलट वंदेभारत मिशन में तैनात किए गए थे और उनके कार्य की अवधि की कितनी थी। खंडपीठ ने फेडरेशन को यह सारी जानकारी हलफनामे में देने को कहा और याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी। 

Created On :   14 July 2021 12:57 PM GMT

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