हाईकोर्ट का नोटिस जारी होने के बाद राज्य सरकार ने नरसिंहपुर के संरक्षित स्मारक को डी-नोटिफाई किया

High court notice issued - state government de-notified protected monument of Narsinghpur
 हाईकोर्ट का नोटिस जारी होने के बाद राज्य सरकार ने नरसिंहपुर के संरक्षित स्मारक को डी-नोटिफाई किया
 हाईकोर्ट का नोटिस जारी होने के बाद राज्य सरकार ने नरसिंहपुर के संरक्षित स्मारक को डी-नोटिफाई किया

नरसिंहपुर शांति स्मारक का मामला: याचिकाकर्ता ने अर्जी दायर कर लगाया आरोप, हाईकोर्ट ने अर्जी पर सरकार को जारी किए नोटिस
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
नरसिंहपुर के सौ साल पुराने शांति स्मारक से लगी हुई संरक्षित भूमि पर कमर्शियल कॉम्पलैक्स के निर्माण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका में नया मोड़ आ गया। याचिकाकर्ता ने एक अर्जी दायर करके आरोप लगाया है कि इस मामले पर विगत 4 फरवरी को नोटिस जारी होते ही राज्य सरकार ने 16 फरवरी को संरक्षित स्मारक को डि नोटिफाई करके उसे सिर्फ स्मारक घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, वहां पर लगे 139 पेड़ों की भी कटाई कर दी गई। अर्जी में लगे आरोपों को गंभीरता से लेते हुए चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। मामले पर अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी।
गौरतलब है कि नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव के बरहेटा ग्राम निवासी कृषक कालूराम पटेल उर्फ खोजी बाबा और नरसिंहपुर के ही जगदीश मनिभाई मनसाता ने यह जनहित याचिका दायर की है। याचिका में नरसिंहपुर के जनपद मैदान में सौ साल पुराने शांति स्मारक को राज्य सरकार ने वर्ष 2015 में राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया था। उसी  स्मारक से लगी हुई जमीन पर जिला पंचायत द्वारा कमर्शिलय काम्पलैक्स का निर्माण कराया जा रहा, जो अवैधानिक है।याचिका में दावा किया गया है कि स्मारक को डीनोटिफाई किए बिना और बिना किसी अनुमति के वहां पर यह निर्माण कार्य किया जा रहा, जिसका भूमिपूजन प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विगत 14 अक्टूबर को किया था। इस संबंध में संबंधितों को शिकायतें देने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की गई। विगत 4 फरवरी को मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अनावेदकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये थे। मामले पर बुधवार को आगे हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर की गई अर्जी पर युगलपीठ ने विचार करने के बाद अनावेदकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार सालुंके पैरवी कर रहे हैं।
 

Created On :   27 Feb 2020 8:25 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story