हाईप्रोफाईल शादी के मामले में गुलजार होटल के मालिक को पक्षकार बनाने की अर्जी पर हाईकोर्ट का नोटिस 

High court notice on application to make Gulzar hotel owner a party in case of high profile wedding
हाईप्रोफाईल शादी के मामले में गुलजार होटल के मालिक को पक्षकार बनाने की अर्जी पर हाईकोर्ट का नोटिस 
हाईप्रोफाईल शादी के मामले में गुलजार होटल के मालिक को पक्षकार बनाने की अर्जी पर हाईकोर्ट का नोटिस 

शादी में शामिल लोगों की वजह से शहर में तेजी से फैले कोरोना संक्रमण की न्यायिक जांच कराने दायर हुई है जनहित याचिका
 जबलपुर ।गु
लजार होटल में बीते 30 जून को हुई एक हाईप्रोफाईल शादी की वजह से शहर में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलने की न्यायिक जांच कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। याचिका में होटल संचालक संजय भाटिया को पक्षकार बनाए जाने के संबंध में दायर अर्जी पर चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने नोटिस जारी करके अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को निर्धारित की है।
जबलपुर के अखिलेश त्रिपाठी की ओर से दायर इस जनहित याचिका में कहा गया है कि नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी राकेश अयाची की बेटी के शादी समारोह में वीवीआईपी समेत करीब 4 सौ लोग शामिल हुए थे। इस हाई प्रोफाईल पार्टी में किसी कोरोना पॉजीटिव की मौजूदगी की वजह से वहां आए लोगों में संक्रमण फैला और उसके बाद शहर में स्थिति विस्फोटक बन गई। आरोप है कि उस समारोह के बाद से शहर में हर रोज कोरोना संक्रमित लोग लगातार निकलते ही जा रहे हैं। याचिका में राहत चाही गई है कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराए जाने के निर्देश दिए जाएं।
मामले पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पंकज दुबे, राज्य सरकार की ओर से उपमहाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली, नगर निगम की ओर से अधिवक्ता हरप्रीत सिंह रूपराह और होटल गुलजार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ व अधिवक्ता अनवेष श्रीवास्तव हाजिर हुए।

Created On :   26 Aug 2020 8:04 AM GMT

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