हाईकोर्ट का जेडीए को नोटिस

High Court notice to JDA
हाईकोर्ट का जेडीए को नोटिस
हाईकोर्ट का जेडीए को नोटिस

डिजिटल डेस्क, जबलपुर. हाईकोर्ट ने लैंड सीलिंग पीड़ित किसानों से जेडीए (जबलपुर विकास प्राधिकरण) की स्कीम नंबर 41 में कोई विकास कार्य न होने को चुनौती देने वाले मामले पर बुधवार को नोटिस जारी किया है।

एक PIL पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने यह निर्देश दिए। याचिका लैंड सीलिंग पीड़ित किसान समिति के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे ने लगाई है। याचिका में कहा गया था कि जेडीए ने स्कीम नंबर 41 के नाम पर किसानों की जमीनें ली थीं, लेकिन वहां पर अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। ऐसे में जेडीए को किसानों की जमीनें कर्ज मुक्त करने के निर्देश दिए जाए। 

Created On :   5 July 2017 2:42 PM IST

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