वित्त और विधि सचिव हाईकोर्ट में तलब, 5 अप्रैल तक मांगा जबाव

High Court ordered to Chief Secretary to be present in Court on 5th March
वित्त और विधि सचिव हाईकोर्ट में तलब, 5 अप्रैल तक मांगा जबाव
वित्त और विधि सचिव हाईकोर्ट में तलब, 5 अप्रैल तक मांगा जबाव

डिजिटल डेस्क  जबलपुर। उच्च न्यायालय में काम करने वाले न्यायिक कर्मचारियों को शेट्टी पे कमीशन का लाभ अब तक न देने को हाईकोर्ट ने आड़े हाथों लिया है। गुरुवार को जस्टिस आरएस झा और जस्टिस राजीव कुमार दुबे की युगलपीठ ने प्रदेश सरकार के वित्त और विधि विभाग के प्रमुख सचिवों को आगामी 5 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होकर जवाब देने कहा है।
युगलपीठ ने ये निर्देश मप्र हाईकोर्ट में कार्यरत चंद्रिका प्रसाद कुशवाहा व 75 अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर दिए। आवेदकों का कहना है कि हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर रिट याचिका पर 28 अप्रैल 2017 को उनकी रिट याचिका सुनवाई के बाद मंजूर की थी। हाईकोर्ट ने सरकार को कहा था कि याचिकाकर्ताओं को शेट्टी पे कमीशन की अनुशंसाओं का लाभ दिया जाए। इस आदेश के बाद भी याचिकाकर्ताओं का उक्त लाभ न मिलने पर यह याचिका जुलाई 2017 में दायर की गई थी। इस मामले पर विगत 30 जनवरी को हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि अगली सुनवाई से पहले यदि याचिकाकर्ताओं को आयोग की सिफारिशों का लाभ यदि नहीं मिलता, तो हम वित्त विभाग के प्रमुख सचिव को कोर्ट में तलब करेंगे। साथ ही उनके खिलाफ अवमानना की भी कार्रवाई करेंगे।
मामले पर गुरुवार को आगे हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता केसी घिल्डियाल और अनावेदकों की ओर से अधिवक्ता गुलाब पटेल ने पक्ष रखा। अनावेदकों की ओर से कहा गया कि मामला कैबिनेट को भेजा गया है और कोर्ट के आदेश का पालन कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही हो सकेगा। इस पर युगलपीठ ने कहा कि इस मामले में अनावेदकों के खिलाफ सख्त उठाना जरूरी हो गया है। इस मत के साथ युगलपीठ ने वित्त और विधि विभाग के प्रमुख सचिवों को 5 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए।

 

Created On :   9 March 2018 1:42 PM IST

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