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हाईकोर्ट: तुरंत काम पर लौटें तहसीलदार, नहीं तो होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए 11 जून से सामूहिक अवकाश पर गए प्रदेश के तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को तत्काल काम पर लौटने का आदेश दिया है। जस्टिस एसके गंगेले और जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की युगल बेंच ने मुख्य सचिव को आदेशित किया है कि काम पर नहीं लौटने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। युगल बेंच ने राज्य शासन से कहा है कि तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करे, ताकि इस प्रकार की स्थिति नहीं बन सके।
गाडरवारा के ग्राम नरगी निवासी राजेश कुमार पटेल की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि 11 जून से प्रदेश भर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार अपनी मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। यह मप्र सिविल सर्विस रूल्स 1977 का उल्लघंन है। तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के सामूहिक अवकाश से राजस्व न्यायालयों, सीएम हेल्पलाइन, मंडी भंडारण, लोक सेवा गारंटी से संबंधित काम, जमीन के खसरे की सत्यापित प्रतियों के वितरण का काम ठप हो गया है। आगामी दिनों में ईद के पर्व पर कानून-व्यवस्था और सुरक्षा संबंधी काम भी प्रभावित हो सकते है।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने हाईकोर्ट के फैसलोंका हवाला देते हुए कहा कि पूर्व में भी हाईकोर्ट स्पष्ट कर चुकी है कि राज्य सरकार के कर्मचारी हड़ताल या सामूहिक अवकाश पर नहीं जा सकते है। युगल बेंच से तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को काम पर लौटने के निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया।
राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ताअमित सेठ ने याचिकाकर्ता के तर्कों का समर्थन करते हुए कहा कि तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की सामूहिक अवकाश से राजस्व न्यायालयों के साथ अन्य जरूरी काम प्रभावित हो रहे है। ईद पर भी कानून-व्यवस्स्था की स्थिति संभालने में परेशानी आ सकती है। सुनवाई के बाद युगल बेंच ने तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को तत्काल काम पर लौटने का आदेश दिया है। युगल ने मुख्य सचिव को आदेशित किया है कि काम पर नहीं लौटने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
Created On :   14 Jun 2018 7:43 PM IST