8 महीने से पानी की टंकी तैयार, फिर क्यों नहीं हो रही सप्लाई, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

High court questions the authority in regarding the water tank
8 महीने से पानी की टंकी तैयार, फिर क्यों नहीं हो रही सप्लाई, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
8 महीने से पानी की टंकी तैयार, फिर क्यों नहीं हो रही सप्लाई, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट ने आज एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी संबंधितों से जबाव मांगा है कि पानी की टंकी तैयार होने के बाद भी उससे पानी की सप्लाई क्यों नहीं की जा रही है, जबकि प्रभावित क्षेत्र में पानी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं ।

सूत्रों के अनुसार मिल्क स्कीम अधारताल में 8 महीने से तैयार पानी की टंकी से पानी सप्लाई नहीं करने के मामले में जनहित याचिका दायर की गई है। जस्टिस एसके सेठ और जस्टिस विजय शुक्ला की युगल बेंच ने राज्य शासन, नगरीय कल्याण आयुक्त, निगमायुक्त और महापौर को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है।

कोतवाली निवासी मो. फहीम खान और जवाहगंज वार्ड निवासी लॉ स्टूडेंट शहजाद अहमद शाह की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि मिल्क स्कीम अधारताल में 5 लाख गैलन क्षमता वाली पानी की टंकी आठ महीने पहले बनकर तैयार हो चुकी है। पानी की टंकी में पाइप लाइन जोड़ी जा चुकी है। इस टंकी से संजय गांधी वार्ड, शहीद अब्दुल हमीद वार्ड, निर्मलचंद जैन वार्ड और सुभाषचंद्र बोस वार्ड में रहने वाले लगभग 3 लाख लोगों को पानी की सप्लाई की जाना है। गर्मी में पेयजल का संकट होने के बाद भी पानी की टंकी से पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है। इसकी वजह से लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। इस क्षेत्र में रहने वाले लोग दूर-दूर से पानी लाने के लिए मजबूर हो रहे है।

याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में निगमायुक्त को अभ्यावेदन देकर पानी की टंकी से सप्लाई चालू करने के लिए कहा, लेकिन पानी की टंकी से सप्लाई चालू नहीं की गई। याचिकाकर्ताओं ने आज युगल बेंच के समक्ष अपना पक्ष स्वयं प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनने के बाद युगल बेंच ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है।

 

Created On :   7 Jun 2018 7:56 PM IST

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