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SC के स्पष्टीकरण के बाद भी पदोन्नति पर रोक क्यों? HC ने सामान्य प्रशासन-खनिज विभाग से किया जवाब तलब

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन और खनिज विभाग को नोटिस जारी कर पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरण के बाद भी शासकीय कर्मियों की पदोन्नति पर क्यों रोक लगाई गई है। जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकल बेंच ने अनावेदकों को 6 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरण के बाद भी प्रदेश के सभी विभागों में बड़ी संख्या में पदोन्नति संबंधी मामले अनावश्यक रूप से लंबित रखे गए है। याचिका की अगली सुनवाई 5 मार्च को नियत की है।
जिला खनिज अधिकारी प्रदीप तिवारी की याचिका में कहा गया है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में रिजर्वेशन मामले पर स्थिति साफ करते हुए कहा था कि राज्य सरकारें कर्मचारियों को नियमानुसार प्रमोशन दे सकती हैं, लेकिन ऐसे सभी प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट में जो अपील के मामले पेंडिंग हैं, उन पर आने वाले फैसले के अधीन रहेंगे।
यह कहा था सुप्रीम कोर्ट ने
जबलपुर में पदस्थ खनिज अधिकारी प्रदीप तिवारी की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि वर्ष 2014 में हाईकोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। 12 जून 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे। जून 2018 में भारत सरकार के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार नियमानुसार पदोन्नति की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन पदोन्नति की कार्रवाई लंबित अपील के निर्णय के अधीन होगी।
जारी किया है नोटिस
अधिवक्ता समदर्शी तिवारी और प्रणय चौबे ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता खनिज अधिकारी की पदोन्नति हाईकोर्ट के निर्णय के पूर्व हो चुकी थी, पदोन्नति समिति का निर्णय बंद लिफाफे में रख दिया गया था। ऐसे प्रकरणों में पदोन्नति आदेश जारी किए जाने में किसी भी प्रकार की विधिक बाधा नहीं है। एकल बेंच को जानकारी दी गई कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरण के बाद भी प्रदेश के सभी विभागों में बड़ी संख्या में पदोन्नति संबंधी मामले अनावश्यक रूप से लंबित रखे गए हैं। प्रांरभिक सुनवाई के बाद एकल बेंच ने सामान्य प्रशासन और खनिज विभाग को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
Created On :   25 Jan 2019 5:59 PM IST