हाईकोर्ट ने केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के रोड शो मामले में निर्देश देने से किया इनकार 

High Court refuses to give directions in the roadshow case of Union Minister Jyotiraditya Scindia
हाईकोर्ट ने केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के रोड शो मामले में निर्देश देने से किया इनकार 
कलेक्टर कोरोना गाइड लाइन का पालन सुनिश्चित करने का ध्यान रखे हाईकोर्ट ने केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के रोड शो मामले में निर्देश देने से किया इनकार 

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के रोड शो को लेकर दायर याचिका कालातीत होने के कारण किसी भी प्रकार का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने याचिका का निराकरण करते हुए निर्देश दिया है कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए सभी कलेक्टर कोरोना गाइड लाइन का पालन सुनिश्चित करने का ध्यान रखे। 
ग्वालियर निवासी डोंगल सिंह की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर और चंबल संभाग में 22 से 24 सितंबर तक रोड शो आयोजित किया जा रहा है। अधिवक्ता वीर सिंह सिसोदिया और अजीत सिंह भदौरिया ने तर्क दिया कि रोड शो में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होंगे, इससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा हो सकता है। इस संबंध में ग्वालियर कलेक्टर को अभ्यावेदन दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्पेन्द्र यादव ने कहा कि केन्द्रीय मंत्री रोड शो आयोजित नहीं किया जा रहा है। केन्द्र मंत्री तीन दिवसीय दौरे पर ग्वालियर और चंबल संभाग आए है। उनका कार्यक्रम 24 सितंबर को समाप्त हो चुका है। ऐसे में याचिका का उद्देश्य समाप्त हो चुका है। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने याचिका कालातीत होने के कारण किसी भी प्रकार का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। 

Created On :   24 Sep 2021 2:20 PM GMT

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