केंद्रीय मंत्री राणे को राहत देने से इंकार, जुहू के बंगले से जुड़े नोटिस का मामला

High Court refuses to give relief to Union Minister Rane Notice related to Juhu bungalow
केंद्रीय मंत्री राणे को राहत देने से इंकार, जुहू के बंगले से जुड़े नोटिस का मामला
हाईकोर्ट केंद्रीय मंत्री राणे को राहत देने से इंकार, जुहू के बंगले से जुड़े नोटिस का मामला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने गुरुवार को जुहू स्थित केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बंगले में बदलाव के दौरान कथित तौर पर पर्यावरण से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर फिलहाल किसी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि जिला कोस्टल जोन मॉनिटरिंग कमेटी बंगले को लेकर पिछले माह राणे को जारी की गई नोटिस का अवलोकन करे और यह देखे की क्या यह नोटिस उचित तरीके से जारी की गई है।यदि कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि नोटिस को क्षेत्राधिकार के अनुरुप जारी किया गया है तो वह इस मामले में आगे जरुरी कदम उठा सकती है। याचिका में राणे ने मांग की है कि कोस्टल जोन रेग्युलेशन के नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर 24 मई 2022 को जारी की गई नोटिस को रद्द कर दिया जाए। इससे पहले राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी ने कहा कि नोटिस किसी निर्माण को ढहाने की बात नहीं करती है। इस नोटिस के जरिए याचिकाकर्ता(राणे) से नियमों के उल्लंघन को लेकर सफाई मांगी गई है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को नोटिस का जवाब देना चाहिए। इसके बाद यदि कोई कार्रवाई करनी है तो कोस्टल जोन एथारिटी कानून के अनुरुप करे। 

 

Created On :   16 Jun 2022 9:29 PM IST

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