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भाजपा विधायक गोरे को अग्रिम जमानत देने से इंकार
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के विधायक जय कुमार गोरे के अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। मामला जमीन के फर्जी वाडे से जुड़ा है। इसके पहले वडूज सत्र न्यायालय ने सातारा से विधायक गोरे को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया था। लिहाजा गोरे ने हाईकोर्ट में जमानत आवेदन दायर किया था। हालांकि हाईकोर्ट ने अपने आदेश पर दो सप्ताह तक के लिए रोक लगाई है ताकि विधायक गोरे राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। गोरे को गिरफ्तारी से मिली राहत दो सप्ताह तक जारी रहेगी। मंगलवार को न्यायमूर्ति रेवती ढेरे व न्यायमूर्ति वीजी बिष्ट की खंडपीठ ने अपने फैसले में गोरे सहित पांच आरोपियों के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। सातारा के मायणी गांव में रहनेवाले महादेव भिसे ने जमीन के फर्जीवाडे को लेकर दहीवडी पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी। शिकायत में दावा किया गया था कि आरोपी गोरे ने मृत व्यक्ति के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़प ली है। वहीं जमानत आवेदन में आरोपी ने खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताया था और कहा था कि उनकी इस मामले में भूमिका नहीं है।
Created On :   14 Jun 2022 8:34 PM IST