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सैम डिसूजा को अग्रिम जमानत देने से हाईकोर्ट का इंकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में उगाही के आरोपों के बीच नाम उछाले जाने के बाद बांबे हाईकोर्ट ने सैम डिसूजा को राहत देने से इनकार कर दिया है। मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए डिसूजा ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया था। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। डिसूजा ने क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन को छोड़ने के बदले खान की मैनेजर पूजा डाडलानी व किरण गोसावी की बीच हुई पैसे की डील का खुलासा किया था। जबकि मामले से जुड़े गवाह प्रभाकर साइल ने इस मामले में डिसूजा की संलिप्तता का खुलासा किया था। क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में उगाही से जुड़ी पहलू की जांच के लिए राज्य सरकार ने विशेष जांच दल का गठन किया है। इसके मद्देनजर इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए डिसूजा ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया था। आवेदन में डिसूजा ने दावा किया था कि उनकी इस मामले में कोई भूमिका नहीं है। इस मामले में जैसे नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई के जोनल निदेशक समीर वानखेडे को राहत दी गई है। वैसे उन्हें भी राहत प्रदान की जाए। क्योंकि उसका इस मामले से लेना देना नहीं है। इसलिए उनकी गिरफ्तारी से पहले पुलिस को 72 घंटे पहले नोटिस देने का निर्देश दिया जाए। अवकाशकालीन न्यायमूर्ति सुरेंद्र तावडे के सामने डिसूजा के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति ने कहा कि डिसूजा को पहले जमानत के लिए सत्र न्यायालय में जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। इसलिए हम उनके आवेदन पर सुनवाई नहीं कर सकते। यह कहते हुए कोर्ट ने डिसूजा के आवेदन को खारिज करते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया।
Created On :   5 Nov 2021 7:33 PM IST