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हाईकोर्ट ने आरोपी मंत्री नवाब मलिक को अंतरिम राहत देने से किया इनकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मनीलांड्रिग के आरोप में गिरफ्तार राज्य के अल्पसंख्य कल्याण मंत्री नवाब मलिक को किसी भी प्रकार की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। मंत्री मलिक फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और जेल में बंद है। मंत्री मलिक ने याचिका दायर कर खुद को न्यायिक हिरासत से रिहा करने के निर्देश देने की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी करने से मना कर दिया। लिहाजा मंत्री मलिक को अभी भी जेल में रहना पड़ेगा।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंत्री मलिक को मनी लांड्रिंग के आरोप में 23 फरवरी 2022 को गिरफ्तार किया था। ईडी मंत्री मलिक के माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम के साथ कथित संबंधों की भी जांच कर रही है। मलिक पर दाऊद के संबंधी के साथ जमीन की डील करने का भी आरोप है। ईडी की कार्रवाई को अवैध बताते हुए मंत्री मलिक ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। याचिका में मलिक ने अपनी गिरफ्तारी व हिरासत में भेजने के आदेश को अवैध बताया है।
11 मार्च को न्यायमूर्ति पीबी वैराले व एसएम मोडक की खंडपीठ ने मलिक को अंतरिम राहत देने के मुद्दे पर सुनवाई पूरी की थी और 15 मार्च को अपना फैसला सुनाते की बात कही थी। इसके तहत खंडपीठ ने कहा कि याचिका में कई बहस योग्य मुद्दे उठाए गए है। इसलिए इस बारे में कोई अंतिम आदेश जारी करने से पहले पहले याचिका को लेकर दोनों पक्षों को विस्तार से सुनने की जरुरत है। ऐसे में हम याचिकाकर्ता(मंत्री मलिक) को फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं दे सकते है।
ईडी के मुताबिक मंत्री मलिक ने मुनीरा प्लंबर की कुर्ला स्थित जमीन को अवैध तरीके से खरीदा है। वर्तमान में इसकी कीमत 300 करोड़ रुपए है, हालांंकि मलिक की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने दावा किया है कि उनके मुवक्किल ने वैध तरीके से संपंत्ति खरीदी है। ईडी ने मेरे मुवक्किल को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया है। वहीं ईडी की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि ईडी के अधिकारियों ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए मंत्री मलिक को गिरफ्तार किया है। ईडी के पास आरोपी(मलिक) के खिलाफ पर्याप्त सबूत है जो दर्शाते है कि उसने अवैध रुप से जमीन को खरीदने के लिए साजिश रची थी। आरोपी की यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इस तरह से खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंत्री मलिक को अंतरिम राहत देने से मना कर दिया।
Created On :   15 March 2022 7:23 PM IST