बीएसएनएल मुख्यालयों की शिफ्टिंग पर हाईकोर्ट का दखल देने से इनकार

High court refuses to interfere with shifting of BSNL headquarters
बीएसएनएल मुख्यालयों की शिफ्टिंग पर हाईकोर्ट का दखल देने से इनकार
बीएसएनएल मुख्यालयों की शिफ्टिंग पर हाईकोर्ट का दखल देने से इनकार

डिजिटल डेस्क जबलपुर ।  मप्र हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने बीएसएनएल के दो मुख्यालयों को जबलपुर से बाहर शिफ्ट किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। डिवीजन बैंच ने वापस लिए जाने के आधार पर याचिका खारिज कर दी है।  नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे और डॉ. एमए खान की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि बीएसएनएल के डॉ. भीमराव अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग के मुख्यालय को जबलपुर से गाजियाबाद और इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी एश्योरेंस के मुख्यालय को बेंगलुरु िशफ्ट किए जाने के आदेश जारी किए जा चुके है। याचिका में कहा गया कि दो मुख्यालयों की शिफ्टिंग होने से जबलपुर का कद घटेगा। इस संबंध में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, नीति आयोग, सांसदों और विधायकों को पत्र लिखा गया था। जबलपुर लोकसभा से सांसद राकेश सिंह और राज्य सभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर दोनों मुख्यालयों को जबलपुर में ही रखे जाने की माँग की थी। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने तर्क दिया कि दोनों मुख्यालयों को जबलपुर में ही रखे जाने का आदेश जारी किया जाए। प्रारंभिक सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच मामले में दखल से इनकार कर दिया।

Created On :   23 Dec 2020 1:10 PM GMT

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