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हाईकोर्ट ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण से रोक हटाने से किया इनकार
By - Bhaskar Hindi |1 Sept 2021 11:11 AM IST
अंतिम सुनवाई 20 सितंबर को हाईकोर्ट ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण से रोक हटाने से किया इनकार
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण से रोक हटाने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने सभी याचिकाओ की अंतिम सुनवाई 20 सितंबर को करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार की ओर सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मैडिकल एजुकेशन, पीएससी और शिक्षक भर्ती में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर रोक होने भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने रोक हटाने से इनकार कर दिया है।
Created On :   1 Sept 2021 4:41 PM IST
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