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पटवारी के लिए ग्रेजुएशन, लेकिन आरआई के लिए योग्यता बदले सरकार: HC

डिजिटल डेस्क जबलपुर । रेवेन्यू इंस्पेक्टर (आरआई) और पटवारी पद के लिए तय की गई शैक्षणिक योग्यताओं को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता का दावा था कि आरआई का पद बड़ा होता है, जिसकी योग्यता बारहवीं तय की गई हैं, वहीं उससे छोटे पटवारी पद के लिए योग्यता ग्रेजुएट तय की गई, जो अव्यवहारिक है। शैक्षणिक योग्यता के मुद्दे पर मामले में हस्तक्षेप से इनकार करके चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने सरकार को सलाह दी है कि आरआई पद पर होने वाली सीधी भर्ती के लिए वो चाहे तो योग्यता को बदल सकती है।
युगलपीठ ने यह फैसला सिवनी के अंबेडकर वार्ड में रहने वाले मोहिल कुमार करोसिया की ओर से दायर याचिका पर दिया। आवेदक का कहना था कि वर्ष 2017 में पटवारी पद पर सीधी भर्ती के लिए 28 अक्टूबर 2017 को विज्ञापन जारी हुआ था। फार्म जमा करने की आखिरी तारीख 11 नवम्बर थी। आवेदन पत्र में संशोधन के लिए आखिरी तारीख 16 नवम्बर तय की गई थी। आवेदक के अनुसार इस परीक्षा के लिए व्यापमं द्वारा जारी रूलबुक में उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना अनिवार्य किया गया था। साथ ही उम्मीदवार के लिए हिन्दी टाइपिंग और कम्प्यूटर में दक्षता भी अनिवार्य की गई थी। आवेदक का दावा था कि पटवारी पद के लिए तय की गई शैक्षणिक योग्यता मप्र जूनियर सर्विस (ज्वॉइंट क्वालिफाइंग) एक्जामिनेशन रूल्स 2013 के खिलाफ है।
आवेदक के अनुसार आरआई पद के लिए 12वीं और पटवारी पद के लिए ग्रेजुएशन की शर्त अव्यवहारिक है। लिहाजा उसे असंवैधानिक ठहराकर खारिज किया जाए। मामले पर हुई सुनवाई के दौरान दी गईं दलीलों पर गौर करने के बाद युगलपीठ ने अपना फैसला दिया। युगलपीठ ने अपने फैसले में कहा- च्आरआई पद की 25 फीसदी सीटें सीधी भर्ती से भरी जाती हैं, जबकि 70 फीसदी पद पटवारी पद से पदोन्नत करके, डेढ़ फीसदी पद कम्प्यूटर सर्व से और साढ़े 3 फीसदी पद ट्रेसर से भरे जाते हैं। नियुक्ति और पदोन्नति के लिए योग्यता की शर्तें तय करना सरकार का काम है। एक बार पटवारी पद पर नियुक्ति के लिए तय की गई ग्रेजुएशन की शर्त को इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता कि वह आरआई पद के लिए तय योग्यता से ज्यादा है। सरकार को सलाह दी जाती है कि वह चाहे तो आरआई पद पर सीधी भर्ती के लिए तय योग्यता को बदल सकती है।ज् इस मत के साथ युगलपीठ ने पटवारी पद के लिए मौजूदा योग्यता पर हस्तक्षेप से इनकार करके याचिका खारिज कर दी।
Created On :   29 Jan 2018 1:02 PM IST