सभी के लिए लोकल ट्रेन में यात्रा अनुमति मांगने वाले को कड़ी फटकार

High court reprimanded person seeking permission to travel in local train for all
सभी के लिए लोकल ट्रेन में यात्रा अनुमति मांगने वाले को कड़ी फटकार
हाईकोर्ट सभी के लिए लोकल ट्रेन में यात्रा अनुमति मांगने वाले को कड़ी फटकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सभी को लोकल ट्रेन में यात्रा की अनुमति की मांग करनेवाले याचिकाकर्ता को बांबे हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि ट्रेन से यात्रा करना मूलभूत अधिकार हो सकता है लेकिन कुछ निर्बंध परिस्थितियों के चलते लगाए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि विदेशों जैसी स्थिति हमारे देश में नहीं है। राज्य प्रशासन ने यात्रा को लेकर जो नियम बनाए हैं, वह विशेषज्ञों से परामर्श लेने के बाद बनाए है। और इसके बाद पांबदियां लगाई गई हैं। यह सबके हित के लिए है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता विशेषज्ञों के अध्ययन के आधार पर हमें बताए कि कोरोना के टीकाकरण का कोई फायद नहीं है। खंडपीठ ने कहा कि त्योहारों के दौरान लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा कोरोना के मरीजों की संख्या में आयी गिरावट फिर से बढ सकती है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जिनको कोरोना के दोनों टीके लगवाए 14 दिन पूरे हो गए हैं, ऐसे लोग लोकल ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं। सरकार के इस निर्णय को मनमानी व भेदभावपूर्ण बताते हुए कोर्ट में मेडिकल क्षेत्र से जुड़े योहान ट्रोगा व एक और व्यक्ति ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। 
 

Created On :   25 Oct 2021 8:31 PM IST

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