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Mumbai News: नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव, मतदान के लिए छुट्टी नहीं देने वाले प्रतिष्ठानों पर होगी कार्रवाई

- राज्य सरकार के श्रम विभाग ने जारी किया परिपत्र
- मतदान के लिए छुट्टी नहीं देने वाले प्रतिष्ठानों पर होगी कार्रवाई
Mumbai News. राज्य के 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के चुनाव में विभिन्न प्रतिष्ठानों और कंपनियों को मतदाताओं को मतदान के लिए सवैतनिक छुट्टी देना पड़ेगा या फिर कर्मियों को अवकाश के बजाय दो से तीन घंटे काम पर देरी से आने की विशेष रियायत देनी होगी। छुट्टी अथवा ड्यूटी पर देरी से आने की अनुमति नहीं देने वाले प्रतिष्ठानों और कंपनियों के खिलाफ शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को राज्य के श्रम विभाग ने इस बारे में परिपत्र जारी किया है। राज्य में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के चुनाव के लिए 2 दिसंबर को मतदान होगा। इससे इन नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव क्षेत्र के कर्मचारियों और अधिकारियों को मताधिकार का इस्तेमाल के लिए सवैतनिक अवकाश देना होगा। यदि संबंधित अधिकारी और कर्मचारी चुनाव क्षेत्र के बाहर कार्यरत होंगे तब भी उन्हें मतदान के लिए सवैतनिक छुट्टी देना होगा। यह छुट्टी सभी प्रतिष्ठानों, निजी कंपनियों, दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंट, नाट्यग्रहों, आईटी कंपनियों, शॉपिंग सेंटर, मॉल, रिटेलर्स, व्यापारी और औद्योगिक उपक्रमों सहित अन्य संस्थानों के लिए कर्मियों पर लागू होगी। अपवादात्मक परिस्थिति में कर्मी के अनुपस्थिति के कारण बड़ा नुकसान होने वाला होगा अथवा सार्वजनिक सेवा और प्रतिष्ठानों को पूरा दिन छुट्टी देना संभव नहीं हुआ तो मतदान के लिए संबंधित कर्मी को दो से तीन घंटे देरी से आने की छूट देनी होगी।
एक दिसंबर को रात 10 बजे थमेगा प्रचार
राज्य के 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के चुनाव के लिए अब 1 दिसंबर को रात 10 बजे तक प्रचार किया जा सकेगा। जबकि 2 दिसंबर को मतदान होगा। शुक्रवार को राज्य चुनाव आयोग ने यह जानकारी दी। 1 दिसंबर को रात 10 बजे के बाद चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। उसके बाद प्रचासभा, मोर्चा और लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। चुनाव प्रचार से संबंधित विज्ञापन का प्रकाशन और प्रसारण नहीं किया जा सकेगा।
Created On :   28 Nov 2025 9:35 PM IST












