हाईकोर्ट: मंदिर की संपत्ति खुर्द-बुर्द करने की शिकायत का 60 दिन में करो निराकरण

High Court: Resolve the complaint of destruction of temple property in 60 days
हाईकोर्ट: मंदिर की संपत्ति खुर्द-बुर्द करने की शिकायत का 60 दिन में करो निराकरण
हाईकोर्ट: मंदिर की संपत्ति खुर्द-बुर्द करने की शिकायत का 60 दिन में करो निराकरण



डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने पन्ना कलेक्टर को निर्देश दिया है कि पन्ना के गुन्नोर तहसील के ग्राम सुहगी में स्थित जानकीरमण मंदिर की संपत्ति खुर्द-बुर्द करने और आर्थिक अनियमितता की शिकायत का 60 दिन में निराकरण किया जाए। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने इस मामले में अनावेदक को भी सुनवाई का अवसर दिए जाने का निर्देश दिया है।
पन्ना निवासी संतोष कुमार चनपुरिया की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि गुन्नोर तहसील के ग्राम सुहगी में 70 वर्ष पुराना जानकीरमण मंदिर है। मंदिर पर विष्णु विदुआ ने पूरी तरह कब्जा कर रखा है। मंदिर की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही मंदिर में बड़े पैमाने पर आर्थिक अनियमितता भी की गई है। अधिवक्ता आदित्य संघी ने तर्क दिया कि मंदिर को शासन द्वारा नियंत्रण में लिए जाने और अनियमितता की जाँच कराने के लिए कलेक्टर को आवेदन दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुनवाई के बाद एकलपीठ ने पन्ना कलेक्टर को 60 दिन में शिकायत का निराकरण करने का निर्देश दिया है।

 

 

Created On :   24 July 2021 9:47 PM IST

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