हाईकोर्ट ने निरस्त किया मंडला के जनपद सदस्य को बर्खास्त करने का आदेश

High court revoked the order to sack the district member of Mandla
हाईकोर्ट ने निरस्त किया मंडला के जनपद सदस्य को बर्खास्त करने का आदेश
हाईकोर्ट ने निरस्त किया मंडला के जनपद सदस्य को बर्खास्त करने का आदेश

कलेक्टर को निर्देश- विधिक प्रक्रिया के अनुसार फिर से करो मामले की सुनवाई
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
मप्र हाईकोर्ट ने मंडला जिले की बिछिया तहसील के अंतर्गत मवई के जनपद सदस्य अशोक बघेल को पद से बर्खास्त करने और 6 वर्ष के लिए चुनाव लडऩे के अयोग्य ठहराने के मंडला कलेक्टर के आदेश को निरस्त कर दिया है। जस्टिस विशाल धगट ने मंडला कलेक्टर को विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए मामले की पुन: सुनवाई करने का निर्देश दिया है।
ये है मामला-यह याचिका मंडला निवासी अशोक बघेल की ओर से दायर याचिका की गई है। याचिका में कहा गया कि वह मवई से जनपद सदस्य निर्वाचित हुए थे। कलेक्टर ने उन्हें पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 का नोटिस जारी कर कहा कि वर्ष 2018 में उन्होंने ग्रामीणों को विधानसभा चुनाव में वोट नहीं डालने के लिए उकसाया। इसकी वजह से ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया। सुनवाई का अवसर दिए बगैर 13 अगस्त 2019 को मंडला कलेक्टर ने उसकी बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया।
नहीं दिया गया सुनवाई का अवसर-अधिवक्ता पारितोष त्रिवेदी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने 13 अगस्त 2019 को जवाब पेश किया था, लेकिन जवाब की अनदेखी कर कलेक्टर ने बर्खास्तगी का आदेश पारित कर दिया। इसके साथ ही याचिकाकर्ता की गवाही नहीं ली गई, उसे अपने पक्ष में गवाह पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। जाँच भी याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में की गई। सुनवाई के बाद एकलपीठ ने बर्खास्तगी का आदेश निरस्त कर दिया। 
 

Created On :   10 March 2021 10:11 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story