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हाईकोर्ट ने कहा- वक्फ बोर्ड में एक साल से अधिक समय तक काम नहीं कर सकता प्रशासक
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकल पीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि वक्फ बोर्ड की धारा 99 (3)(ए) के अनुसार वक्फ बोर्ड में एक साल से अधिक समय तक प्रशासक काम नहीं कर सकता है। एकल पीठ ने राज्य शासन को वक्फ बोर्ड का जल्द गठन करने का निर्देश दिया है। यह याचिका अंजुमन इस्लाम वेलफेयर सोसायटी भोपाल के अध्यक्ष असलम शेर खान ने दायर की है। याचिका में कहा गया कि वक्फ बोर्ड को 19 जनवरी 2019 को भंग कर दिया गया था। वक्फ बोर्ड भंग होने के बाद एक साल के लिए प्रशासक की नियुक्ति की गई थी। अधिवक्ता मुकेश अग्रवाल ने तर्क दिया कि वक्फ बोर्ड की धारा 99 (3)(ए) के अनुसार वक्फ बोर्ड में एक साल से अधिक समय तक प्रशासक काम नहीं कर सकता है। दो साल से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी निर्वाचित वक्फ बोर्ड का गठन नहीं किया जा रहा है। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए वक्फ बोर्ड का जल्द गठन करने का निर्देश दिया है।
Created On :   13 Aug 2021 7:24 PM IST