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हाईकोर्ट ने कहा - बिजली बिल को लेकर शिकायतों का हो जल्द समाधान
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि बेतहाशा बिजली बिल को लेकर मिलने वाली शिकायतों के निपटारे में अधिकारी विलंब न करें। बिना समय नष्ट किए अधिकारी शिकायतों का निराकरण करें। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने विधायक व भारतीय जनता पार्टी के मुंबई अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया है। खंडपीठ ने कहा कि इस विषय पर राज्य विद्युत नियामक आयोग (एमईआरसी) ने काफी निर्देश जारी किए हैं। इस बारे में प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है। जो याचिका में की गई मांग को पूरा करते हैं। इसलिए हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
यदि किसी उपभोक्ता को बिजली बिल को लेकर शिकायत है तो वह आयोग के निर्देशों के तहत शिकायत निवारण को लेकर बनाए गए फोरम के सामने अपनी शिकायत रखें। और संबंधित अधिकारी बिना समय नष्ट किए इन शिकायतों का निपटारा करें। याचिका में दावा किया गया था कि कोरोना जैसी मुश्किल घडी में लोगों को लॉक डाउन की अवधि का मनमाना बिल दिया गया है। इसलिए इस बारे में निर्देश जारी किए जाए।
Created On :   7 Aug 2020 6:12 PM IST