बांबे हाईकोर्ट ने कहा - मुंबई में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे सरकार

High Court said - Government should protect public property in Mumbai
बांबे हाईकोर्ट ने कहा - मुंबई में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे सरकार
बांबे हाईकोर्ट ने कहा - मुंबई में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य का वित्त विभाग मुंबई स्थित सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए। इससे न सिर्फ सरकार का राजस्व बढ़ेगा बल्कि संपत्ति भी बचेगी। हाईकोर्ट ने यह बात मुंबई में मानसिक रुप से कमोजर बच्चे कि लिए बनाए सुधार गृह (एमडीसी होम) की जगह पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने की मांग को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। सामाजिक कार्यकर्ता संगीता पुणेकर ने इस विषय पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।

सुनवाई के  दौरान न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी की खंडपीठ ने कहा कि यह सरकार का दायित्व है कि वह बाल न्याय कानून को प्रभावी ढंग से लागू करे। खंडपीठ ने राज्य महिला व बाल विकास विभाग को मानखुर्द स्थित एमडीसी होम की सुरक्षा के लिए चिल्ड्रन ऐड सोसायटी का कामकाज खुद के पास स्थनांतरित करने की दिशा में भी कदम उठाने को कहा है। खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को रखी है। 

 

Created On :   19 Jan 2020 9:51 AM GMT

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