हाईकोर्ट ने कहा - याचिकाकर्ता दो लाख रुपए जमा कराए, फिर होगी सुनवाई

High Court said - petitioner should deposit two lakh rupees, then hearing will be held
हाईकोर्ट ने कहा - याचिकाकर्ता दो लाख रुपए जमा कराए, फिर होगी सुनवाई
राऊत की चार्टर्ड प्लेन से यात्रा का मामला हाईकोर्ट ने कहा - याचिकाकर्ता दो लाख रुपए जमा कराए, फिर होगी सुनवाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना संक्रमण के दौरान लगे लॉकडाउन के समय राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राऊत द्वारा निजी यात्रा के लिए चार्टर्ड प्लेन पर लाखों रुपए खर्च किए जाने का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता विश्वास पाठक ने बांबे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। हालांकि अदालत ने कहा है कि वह मामले पर तभी सुनवाई करेगी अगर पाठक 10 दिन के भीतर हाईकोर्ट रजिस्ट्री में 2 लाख रुपए जमा करा देंगे। पाठक ने कहा कि वे चाहते हैं कि मामले में अदालत सुनवाई करे इसलिए पैसे निर्धारित समय में जमा कर दिए जाएंगे। मुख्यन्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मकरंद कार्णिक की खंडपीठ ने सोमवार को मामले पर सुनवाई की। पाठक की ओर से दावा किया गया है कि ऊर्जा ने सरकारी कंपनी के पैसों का इस्तेमाल निजी यात्रा के लिए किया है। आरोप है कि कोरोना संक्रमण के चलते जब पूरे राज्य में लॉकडाउन था तब नितिन राऊत नागपुर से मुंबई चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए पहुंचे थे। जिसके लिए महामंडल के खाते से पैसे दिए गए थे। पाठक के मुताबिक यह निजी यात्रा थी ऐसे में सरकारी कंपनी के जरिए इसका भुगतान नहीं कराया जाना चाहिए था। पाठक ने कहा कि अदालत ने याचिका सशर्त स्वीकार की है क्योंकि अदालत को शक है कि कहीं याचिका राजनीति से प्रेरित तो नहीं है। इसीलिए 10 दिन में 2 लाख रुपए जमा कराने की शर्त रखी गई है। हम इस मुद्दे को लेकर गंभीर हैं और जनता के पैसों की लूट हुई है इसलिए सुनवाई के लिए हम निर्धारित रकम तय समय पर जमा कराएंगे। 

 

Created On :   21 Feb 2022 8:57 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story