मोखा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने संबंधी याचिका - हाईकोर्ट ने कहा आवेदन पर नियमानुसार करो कार्रवाई

High court said take action on the application as per rules
मोखा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने संबंधी याचिका - हाईकोर्ट ने कहा आवेदन पर नियमानुसार करो कार्रवाई
मोखा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने संबंधी याचिका - हाईकोर्ट ने कहा आवेदन पर नियमानुसार करो कार्रवाई

डिजिटल डेस्क  जबलपुर ।मप्र  हाईकोर्ट ने कहा है कि नकली रेमडेसिविर मामले में हत्या का अपराध बनता है या नहीं, यह निर्णय करने का अधिकार जाँच अधिकारी को है। कोर्ट ने जाँच अधिकारी को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के आवेदन की विवेचना के उपरांत मामले में उचित कार्रवाई की जाए। मामला सिटी अस्पताल संचालक सरबजीत सिंह मोखा के खिलाफ दर्ज नकली रेमडेसिविर से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी अगर आरोप सही पाता है तो उचित कार्रवाई कर सकता है। जस्टिस विशाल धगट ने याचिकाकर्ता को छूट दी है कि यदि वह जाँच अधिकारी की कार्रवाई  से संतुष्ट नहीं है तो न्यायालय में भी परिवाद दायर कर सकता है। याचिका नरसिंहपुर निवासी सचिन राय की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि उसके मामा राजेन्द्र राय को कोरोना के इलाज के लिए सिटी अस्पताल जबलपुर में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए जाने से 3 मई 2021 को राजेन्द्र राय की मौत हो गई। अधिवक्ता यश सोनी ने तर्क दिया कि मृतक को पाँच नकली रेमडेसिविर लगाए जाने के सभी दस्तावेज मौजूद हैं। उनकी मौत नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए जाने से हुई है। शिकायत में भी सभी दस्तावेज पेश किए गए हैं, इसलिए सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए जाएँ। 

Created On :   4 Aug 2021 3:25 PM IST

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