हाईकोर्ट ने अनावेदकों से 4 सप्ताह में माँगा जवाब महिला जिला प्रबंधक के तबादले पर रोक

High court seeks reply from applicants in 4 weeks, ban on transfer of women district manager
हाईकोर्ट ने अनावेदकों से 4 सप्ताह में माँगा जवाब महिला जिला प्रबंधक के तबादले पर रोक
हाईकोर्ट ने अनावेदकों से 4 सप्ताह में माँगा जवाब महिला जिला प्रबंधक के तबादले पर रोक

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने ग्रामीण आजीविका मिशन जबलपुर में पदस्थ महिला जिला प्रबंधक के तबादले पर रोक लगा दी है। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की एकलपीठ ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के डिप्टी सीईओ, जबलपुर कलेक्टर और जिला पंचायत के सीईओ को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी को नियत की गई है। ग्रामीण आजीविका मिशन जबलपुर में जिला प्रबंधक के पद पर कार्यरत सीमा पासी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उनका तबादला 31 दिसंबर 2020 को अनूपपुर कर दिया गया है। अधिवक्ता सत्येन्द्र ज्योतिषी और विकास मिश्रा ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता संविदा पर कार्यरत है, इसलिए नियमानुसार उसका तबादला नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता की सास लकवाग्रस्त और गंभीर बीमारी से पीडि़त है। इसको देखते हुए याचिकाकर्ता के तबादले पर रोक लगाई जाए। सुनवाई के बाद एकलपीठ ने महिला जिला प्रबंधक के जबलपुर से अनूपपुर स्थानांतरण पर रोक लगाते हुए अनावेदकों से जवाब-तलब किया है। 
 

Created On :   17 Jan 2021 5:04 PM IST

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