मंत्री नवाब मलिक से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, मोहित की शिकायत पर मजिस्ट्रेट कोर्ट से भी नोटिस  

High Court seeks reply from Minister Nawab Malik, notice from Magistrate Court on Mohits complaint
मंत्री नवाब मलिक से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, मोहित की शिकायत पर मजिस्ट्रेट कोर्ट से भी नोटिस  
मानहानि का दावा  मंत्री नवाब मलिक से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, मोहित की शिकायत पर मजिस्ट्रेट कोर्ट से भी नोटिस  


डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के अधिकारी समीर वानखेडे के पिता की ओर से दायर मानहानि के दावे पर राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक को मंगलवार तक जवाब देने को कहा है और 10 नवंबर को इस मामले की सुनवाई रखी है। अवकाशकालीन न्यायमूर्ति माधव जामदार के सामने वानखेडे के पिता ज्ञानदेव की ओर से दायर मानहानि के दावे पर सुनवाई चल रही है। दावे में वानखेडे के पिता ने सवा करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। ज्ञानदेव की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अरशद शेख ने कहा कि मंत्री मलिक हर दिन मेरे मुवक्किल के परिवार पर मानहानिपूर्ण टिप्पणी कर रहे हैं। सोमवार को मलिक ने वानखेडे के बेटे की साली को लेकर आपत्तिजनक बात कही है। वे सोशल मीडिया में मेरे मुवक्किल के बेटे का गलत जन्मप्रमाणपत्र अपलोड कर उसे मुस्लिम बता रहे हैं। कोर्ट में दायर दावे में ज्ञानदेव ने कहा है कि मंत्री मलिक ने अपनी बातों से हमारे परिवार (वानखेडे परिवार) के चरित्र, नाम, प्रतिष्ठा व सामाजिक छवि को अपूर्णिय क्षति पहुंचाई है। दावे में मांग की गई है कि मलिक को उनके द्वारा किए ट्विट व मीडिया में दिए गए इंटरव्यू को हटाने का निर्देश दिया जाए। मलिक को हमारे खिलाफ (वानखेडे परिवार) मीडिया में बोलने, लिखने व प्रकाशित करने से रोका जाए। 

आप ट्विटर पर जवाब दे सकते है तो यहां पर भी दें

वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता व मंत्री मलिक की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अतुल दामले ने कहा कि उन्हें रविवार को ही इस दावे की प्रति मिली है। इसलिए उन्हें जवाब देने के लिए दो से तीन दिनों का वक्त दिया जाए। इस पर न्यायमूर्ति ने कहा कि यदि आप (मलिक) ट्विटर पर तुरंत जवाब दे सकते है तो बेहतर होगा कि कोर्ट में भी अपना जवाब दे। इस दौरान अधिवक्ता दामले ने कहा कि मानहानि का यह दावा सुनवाई योग्य नहीं है। क्योंकि दावाकर्ता (ज्ञानदेव) अपने वयस्क बच्चों के लिए बात नहीं कर सकता। 

मोहित की शिकायत पर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मलिक को जारी की नोटिस

इस बीच मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मंत्री नवाब मलिका को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने समन रुपी यह नोटिस भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहित कंबोज भारतीय की ओर से की गई मानहानि की शिकायत पर सुनवाई के बाद जारी की है। मजिस्ट्रेट ने इस मामले में शिकायतकर्ता को सुनने व मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद दिए गए आदेश में कहा है कि आरोपी (मंत्री नवाब मलिक) के खिलाफ प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत अपराध के तय घटक साबित हुए हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अनुसार मानहानि का दोषी पाए जाने पर एक अवधि के लिए साधारण कारावास जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। इस धारा के तहत दो वर्ष साधाराण कारावास या आर्थिक दंड की सजा का प्रावधान है। आदेश में मजिस्ट्रेट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया यह भी साबित होता है कि आरोपी ने (मंत्री मलिक) 9 अक्टूबर 2021 व 11 अक्टूबर 2021 न्यूज चैनल व सोशल मीडिया में जो बाते कही थी वह इसलिए कही थी कि उसे व्यापक रुप से लोग देखे। इस दौरान उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया प्रथम दृष्टया वह शिकायतकर्ता (मोहित कंबोज भारतीय) की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं। लिहाजा प्रथम दृष्टया इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत अपराध के निर्धारित घटक आरोपी के खिलाफ साबित होते नजर आ रहे हैं। इसलिए आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत नोटिस जारी की जाती है। मामले की सुनवाई 29 नवंबर तक के लिए स्थगित की गई है। भाजपा नेता भारतीय ने दावा किया है कि मंत्री ने अनायास क्रूज ड्रग्स प्रकरण में उनका व उनके साले का नाम उछाला है। जिससे उनकी मानहानि हुई है। इस बारे में मोहित ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं।  

मलिक ने अब वानखेडे की साली को बताया ड्रग्स के कारोबार में शामिल

राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और राकांपा नेता नवाब मलिक ने एक बार फिर समीर वानखेडे और उनके करीबियों पर सवाल उठाए हैं। सोमवार को उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि समीर दाऊद वानखेडे क्या आपकी साली हर्षदा दिनानाथ रेडकर ड्रग्स के कारोबार में शामिल हैंॽ आपको जवाब देना चाहिए क्योंकि मामला पुणे की अदालत में विचाराधीन है। सबूत के तौर पर मलिक ने कोर्ट की कार्यवाही से जुड़े दस्तावेज भी ट्वीट किए हैं। वानखेडे ने इस ट्वीट पर सफाई देते हुए कहा कि यह मामला 2008 का है और वे उस वक्त एनसीबी में नहीं थे। वे भारतीय राजस्व सेवा में सितंबर 2008 में भर्ती हुए जबकि यह मामला जनवरी 2008 का है। क्रांति रेडकर से उनकी शादी साल 2017 में हुई इसलिए हर्षदा मामले से उनका कोई संबंध नहीं है। वानखेडे ने मलिक के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। मलिक के ट्वीट के बाद वानखेडे ने कहा कि अच्छा काम किया मेरे दोस्त एक महिला का नाम सर्कुलेट करके, जब हम प्रेस रिलीज जारी करते हैं तो महिला की गरिमा की सुरक्षा के लिए उसका नाम साझा नहीं करते। क्या ऐसी महिला का नाम खुलकर लेना सही है जिसके दो बच्चे और परिवार है। बता दें कि नवाब मलिक क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से ही इसे साजिश बता रहे हैं। वे वानखेडे पर जबरन वसूली, बॉलीवुड को बदनाम करने, मुस्लिम होते हुए भी फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी हासिल करने जैसे आरोप लगा रहे हैं। वानखेडे ने सभी आरोपों को गलत बताया है साथ ही दावा किया है कि ड्रग्स मामले में अपने दामाद समीर खान की गिरफ्तारी से नाराज होकर मलिक उन पर और उनके परिवार पर निजी हमले कर रहे हैं। 
 

Created On :   8 Nov 2021 8:15 PM IST

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