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बॉलीवुड ड्रग रैकेट में गिरफ्तार आरोपियों की जमानत पर हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के ड्रग्स मामले से जुड़े तीन आरोपियों की जमानत अर्जी पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह बेहद महत्वपूर्ण मामला है। इस मामले में आनेवाला निर्णय एनडीपीएस कानून के कई मुकदमों पर व्यापक असर डालेगा। इस जमानत आवेदन से कानूनी मामला भी जुड़ा है। इसलिए आरोपियों के तहत जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, उसको लेकर जांच एजेंसी स्पष्ट जवाब दे। हाईकोर्ट में इस प्रकरण से जुड़े आरोपी अब्दुल बासित परिहार, सैमुएल मिरिंडा व दीपेश सावंत की जमानत आवेदन पर सुनवाई चल रही है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल के सामने एक आरोपियों के वकील ने दावा किया कि हमारे मुवक्किल के पास से ऐसा कोई प्रतिबंधित पदार्थ नहीं मिला है, जिसको रखना एनडीपीएस कानून के तहत वर्जित हो। इसके साथ ही कोई सबूत नहीं है, जो यह दर्शाए की आरोपियों ने अभिनेता सुशांत सिंह तक ड्रग्स पहुचाई थी। इसलिए मुवक्किल के खिलाफ दर्ज किया गया मामला कानून की व्याख्या के खिलाफ है। आरोपियों पर जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है वे जमानती हैं। इसलिए उन्होंने जमानत दी जाए।
एनडीपीएस के अन्य मुकदमों पर होगा इस फैसले का असर
इन दलीलों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने कहा कि क्या आरोपियों द्वारा दी गई दलीलें वैध है। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है उसको लेकर काफी विवाद है। निःसंदेह अवैध रुप से प्रतिबंधित पदार्थों को पहुंचाने पर रोक लगनी चाहिए पर जांच एजेंसी को भी कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा। हालांकि उनके अपने अधिकार हैं। इसलिए केंद्र सरकार मामले को लेकर अपना जवाब दे। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने इस मामले में जवाब देने के लिए समय की मांग की। इसके बाद न्यायमूर्ति ने मामले की सुनवाई 29 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
Created On :   18 Sept 2020 7:46 PM IST