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हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब, अब 8 अप्रैल को अगली सुनवाई
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मनीलांड्रिग से जुड़े मामले में आरोपी राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के जमानत आवेदन पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है। शुक्रवार को न्यायामूर्ति अनूजा प्रभुदेसाई के सामने देशमुख का जमानत आवेदन सुनवाई के लिए आया। आवेदन पर गौर करने के बाद न्यायमूर्ति ने ईडी को देशमुख के जमानत आवेदन के जवाब में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया और सुनवाई को आठ अप्रैल 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया। 73 वर्षीय देशमुख ने खुद पर लगे आरोपों का खंडन करते हुए जमानत आवेदन में कहा है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। उनके कंधो में तकलीफ है। इसके अलावा वे उम्र आधारित कई बीमारियों से पीडित हैं। इसलिए उन्हें सेहत ठीक न होने के आधार पर अदालत उदारता दिखाते हुए उन्हें जमानत देने की कृपा करे।
जमानत आवेदन में देशमुख ने दावा किया है कि ईडी का मेरे खिलाफ दर्ज किया गया पूरा मामला बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे के बयान पर निर्भर है। जो की प्रमाणिक नहीं है। उन्होंने कहा है कि ईडी ने उन्हें झूठे व आधारहीन मामले में फंसाया। देशमुख ने जमानत आवेदन में कहा है कि पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह का बयान भी भरोसा करने लायक नहीं है। सिंह फिलहाल केंद्रीय जांच एजेंसियों के करीब हैं। इसलिए उन्हें सुरक्षा मिली हुई है। ईडी ने 2 नवंबर 2021 को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता देशमुख को गिरफ्तार किया था। फिलहाल देशमुख न्यायिक हिरासत में हैं और आर्थर रोड जेल में बंद है। मुंबई की विशेष अदालत ने पिछले दिनों देशमुख के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था। इसलिए अब देशमुख ने हाईकोर्ट में जमानत आवेदन दायर किया है।
पिछले दिनों विशेष अदालत ने देशमुख के जमानत आवेदन को खारिज करते हुए कहा था प्रथम दृष्टया प्रकरण से जुड़े सबूत मनीलांड्रिग से जुड़े मामले में देशमुख की संलिप्तता को दर्शाते है। ईडी के मुताबिक देशमुख ने सचिन वाझे (बर्खास्त पुलिस अधिकारी) के जरिए अपने पद का दुरुपयोग किया था। वाझे के जरिए देशमुख ने मुंबई के कई बीयर बार से कथित रुप से 4.70 करोड़ रुपए वसूले थे। ईडी के अनुसार नागपुर स्थित श्री साई शिक्षण संस्थान ट्रस्ट के जरिए पैसों की लांड्रिग की गई। इस ट्रस्ट पर देशमुख के परिवार से जुड़े लोगों का नियंत्रण है।
Created On :   25 March 2022 9:11 PM IST