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हाईकोर्ट : चंदा कोचर मामले में आरबीआई से मांगा जवाब, ICICI बैंक की सीईओ पद से था हटाया
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर को पद से हटाए जाने से जुड़े विवाद पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया (आरबीआई) से जवाब मांगा है। याचिका में कोचर ने आईसीआईसीआई द्वारा उन्हें पद से हटाए जाने के निर्णय को चुनौती दी है। याचिका में दावा किया गया है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया (आरबीआई) की मंजूरी के बिना हटाया गया है। यह बैकिंग रेग्युलेशन कानून की धारा 35 बी के खिलाफ है। इसके साथ ही आईसीआईसीआई ने मेरी बकाया रकम का भी भुगतान नहीं किया है।
सोमवार को कोचर की याचिका न्यायमूर्ति आरवी मोरे व न्यायमूर्ति सुरेंद्र तावडे की खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान बैंक के वकील ने दावा किया कि कोचर की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। जबकि कोचर की ओर से पैरवी करनेवाले अधिवक्ता विक्रम नानकानी ने कहा कि बैंक ने मेरे मुवक्किल को पद से हटाने से जुड़ी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। इन दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में आरबीआई की भूमिका को जानना जरुरी है। इस मामले में आरबीआई का पक्ष सुना जाना आवश्यक है। इसलिए हम आरबीआई को इस मामले में नोटस जारी करते हैं और अगली सुनवाई के दौरान याचिका में उठाए गए मुद्दे को लेकर हलफनामा दायर करने का निर्देश देते हैं। खंडपीठ ने फिलहाल मामले की सुनवाई 18 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी है।
याचिका में कोचर ने दावा किया है कि मुझे पद से हटाने का निर्णय कानून की दृष्टि से अवैध है। कोचर बैंक से अप्रैल 1984 में प्रबंधन प्रशिक्षु के रुप में जुड़ी थी। मई 2009 में कोचर को बैंक का प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया था। इस बीच सेवानिवृत्त न्यायामूर्ति श्रीकृष्णा की रिपोर्ट के आधार पर बैंक ने कोचर को पद से हटा दिया। गौरतलब है की कोचर साल 2009 से 2011 के बीच वीडियोकान कंपनी को कर्ज देने के मामले में विवादों में घिरी थी।
Created On :   9 Dec 2019 6:21 PM IST