शिक्षक को सिर्फ 1500 रुपए मासिक वेतन पर हाईकोर्ट हैरान, कहा - टीचर हैं या मजदूर

High court shocked on teachers monthly salary only 1500 rupees
शिक्षक को सिर्फ 1500 रुपए मासिक वेतन पर हाईकोर्ट हैरान, कहा - टीचर हैं या मजदूर
शिक्षक को सिर्फ 1500 रुपए मासिक वेतन पर हाईकोर्ट हैरान, कहा - टीचर हैं या मजदूर

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने एक शिक्षक को महज 15 सौ रुपए वेतन दिए जाने पर हैरानी जाहिर की है। अदालत ने इस मामले में उल्हासनगर के स्कूल प्रबंधन को शिक्षक कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता शिक्षक है या फिर कोई बाग मजदूर। न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी की खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए स्कूल प्रबंधन के कार्य के तौर तरीकों की जांच करने का निर्देश दिया है। मामला उल्हासनगर स्थित मिनल अजुर्न चव्हाण विद्यालय में सहायक शिक्षक के रुप में कार्यरत सुनील कोल्हे से जुड़ा है। 16 जून 1997 में कोल्हे की विद्यालय में सहायक शिक्षक के रुप में नियुक्ति की गई थी। साल 2005 में बिना कोई कारण बताए स्कूल प्रबंधन ने कोल्हे को स्कूल से निकाल दिया । इसके बाद कोल्हे ने स्कूल ट्रिब्यूनल में आवेदन दायर किया। ट्रिब्यूनल ने कोल्हे के पक्ष में फैसला सुनाया और स्कूल प्रबंधन को कोल्हे की नौकरी बहाल करने का निर्देश दिया। ट्रिब्यूनल के इस निर्णय के खिलाफ स्कूल प्रबंधन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 

हाईकोर्ट में भी जब स्कूल प्रबंधन को राहत नहीं मिली तो उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रिब्यूनल के आदेश को कायम रखा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में स्पष्ट किया कि कोल्हे की न सिर्फ नौकरी बहाल की जाए बल्कि उसे स्थायी कर्मचारी से जुड़े सारे लाभ भी दिए जाए। अब हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोल्हे के वकील मंदार लिमये ने खंडपीठ के सामने कहा कि स्कूल प्रबंधन ने उनके मुवक्किल के बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। भुगतान में बेवजह की देरी की जा रही है। इस दौरान खंडपीठ ने याचिका पर गौर करने के बाद पाया कि शिक्षक का शुरुआती वेतन महज 15 सौ रुपए मासिक था। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए खंडपीठ ने कहा कि शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को वेतन नियम के तहत निर्धारित वेतन ही मिलना चाहिए। यदि स्कूल शिक्षक को वेतन नहीं दे पा रहा है तो  स्कूल को बंद कर दिया जाए लेकिन शिक्षकों को निराधार न छोड़ा जाए। 

Created On :   3 Jan 2020 9:40 PM IST

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