हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती, ड्यूटी अवर्स के बाद प्राइवेट प्रैक्टिस का मामला

High court showed strictness, the matter of private practice after duty hours
हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती, ड्यूटी अवर्स के बाद प्राइवेट प्रैक्टिस का मामला
हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती, ड्यूटी अवर्स के बाद प्राइवेट प्रैक्टिस का मामला

15 दिन में पेश करो जवाब, नहीं तो प्रमुख सचिव को हाजिर होना होगा
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
मप्र हाईकोर्ट ने ड्यूटी अवर्स के बाद सरकारी डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति दिए जाने के मामले में दायर याचिका पर जवाब पेश नहीं किए जाने पर सख्ती दिखाई है। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने अंतिम मोहलत देते हुए कहा है कि इस मामले में 15 दिन में जवाब पेश किया जाए, नहीं तो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव को कोर्ट में हाजिर होना होगा। मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को नियत की गई है। शाजापुर आदर्श कॉलोनी निवासी डॉ. स्मिता सुरेन्द्रन और अन्य की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि सरकारी डॉक्टर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी समाप्त होने के बाद डॉक्टर खाली रहते हैं। ऐसे में उन्हें ड्यूटी अवर्स के बाद प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति दी जानी चाहिए। याचिका में कहा गया है कि कोरोना काल में प्रदेश में डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। ऐसी स्थिति में सरकारी डॉक्टरों को ड्यूटी अवर्स के बाद प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति दी जानी चाहिए। अधिवक्ता आदित्य संघी ने तर्क दिया कि मामले में बार-बार अवसर दिए जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया जा रहा है। जवाब पेश नहीं करने के मामले में एकलपीठ ने सख्ती दिखाते हुए 15 दिन में जवाब पेश करने या फिर प्रमुख सचिव को हाजिर होने का निर्देश दिया है। 

Created On :   26 Jun 2021 3:55 PM IST

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