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एनएच-12 को चौड़ा करने भेड़ाघाट चौराहे के दो निर्माण ढहाने पर हाईकोर्ट की रोक
डिजिटल डेस्क जबलपुर । भेड़ाघाट चौराहे से गुजरने वाले एनएच-12 को चौड़ा करने वहां पर स्थित एक मकान व तीन दुकानों को ढहाने पर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 13 नवम्बर तक के लिए रोक लगा दी है। हाईकोर्ट में दायर दो मामलो में आरोप है कि संभागायुक्त के आदेश के बावजूद उन्हें मुआवजा दिए बिना ही उनके निर्माण तोड़े जा रहे हैं। चीफ जस्टिस एके मित्तल और जस्टिस संजय यादव की युगलपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अंतरिम राहत दी, साथ ही अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए।
निर्माण को ढहाने की कार्रवाई बिना मुआवजा दिए की जा रही
ये मले भेड़ाघाट निवासी सीताराम दुबे व दिलीप यादव की ओर से दायर किए गए हैं। आवेदकों का कहना है कि भेड़ाघाट चौराहे पर याचिकाकर्ता सीताराम का मकान और दिलीप की तीन दुकानें है। आवेदकों के अनुसार भेड़ाघाट चौराहे से गुजरने वाले नेशनल हाइवे क्रमांक-12 को चौड़ीकरण करने की कार्रवाई की जा रही, इसके लिए वहां पर अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि उनके निर्माण को ढहाने की कार्रवाई बिना मुआवजा दिए की जा रही है। उनका दावा है कि वर्ष 2016 में संभागायुक्त ने आदेश दिए थे कि याचिकाकर्ताओं को पहले मुआवजा दिया जाए उसके बाद ही उनके निर्माण तोड़े जाएं। इसके बाद भी बिना कोई मुआवजा के कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। याचिकाकर्ता सीताराम का दावा है कि उनका आधा मकान तोड़ा जा चुका है। इन आधारों के साथ दायर याचिका में हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की प्रार्थना की गई है। मामले पर शुक्रवार को हुई प्रारंभिक सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अन्वेष तिवारी, राज्य सरकार की ओर से उपमहाधिवक्ता प्रवीण दुबे और एमपीआरडीसी की ओर से अधिवक्ता अतुल नेमा ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद युगलपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए याचिकाकर्ताओं के निर्माण ढहाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी।
Created On :   9 Nov 2019 1:11 PM IST