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10 माह काम लेकर 2 माह की अनिवार्य छुट्टी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

होमगार्ड सैनिकों के मामले पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया अंतरिम आदेश
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट से उन होमगार्ड सैनिकों को बड़ी राहत मिली है, जिनसे साल के 12 महीनों में से सिर्फ 10 माह काम लेकर दो माह की अनिवार्य छुट्टी दिये जाने का आदेश जारी किया गया था। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश देकर यह अंतरिम व्यवस्था दी। मामले पर अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।
विदिशा व रायसेन सहित अन्य स्थानों पर पदस्थ होमगार्ड सैनिक रामसिंह यादव सहित 69 लोगों की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि हाल ही में डीजी होमगार्ड ने एक आदेश जारी कर वर्ष के 12 महीनें में से दो माह की अनिवार्य छुट्ी दिये जाने का फरमान जारी किया है। आवेदकों का कहना है कि पूर्व में हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पुलिस आरक्षकों के समान वेतनमान व अन्य लाभ प्रदान किये जाने के आदेश दिये थे। इसके बाद सरकार द्वारा वर्ष 2016 में नये नियम का सर्कुलर भी जारी किया। बावजूद इसके उन्हें दो माह की छुट्टी दिया जाना अवैधानिक है। याचिका में सचिव होमगार्ड विभाग, डीजी होमगार्ड भोपाल व जबलपुर सहित कमांडेंट सेंट्रल टे्रनिंग मंगेली जबलपुर को पक्षकार बनाया गया है।
मामले पर बुधवार को हुई प्रारंभिक सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अंजली बैनर्जी ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद अदालत ने 22 जनवरी 2020 को डीजी होमगार्ड द्वारा जारी आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए अनावेदकों को जवाब पेश करने के निर्देश दिए।
Created On :   6 Feb 2020 1:40 PM IST