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पूर्व मंत्री राजेन्द्र शुक्ला से 4.94 करोड़ वसूलने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
डिजिटल डेस्क जबलपुर। पूर्व मंत्री और रीवा के विधायक राजेंद्र शुक्ला से 4 करोड़ 94 लाख रुपए से अधिक की वसूली को लेकर वहां के नगर निगम आयुक्त द्वारा जारी नोटिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मामला वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान श्री शुक्ल द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद रानी तालाब एवं चूना भ_ा के विस्थापितों के ईडब्ल्यूएस आवासों में काबिज होने से नगर निगम को हुए नुकसान से संबंधित है। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद अनावेदकों को जवाब पेश करने का समय देकर उक्त अंतरिम आदेश दिया।
विधायक राजेन्द्र शुक्ल की ओर से दायर इस याचिका में नगर निगम रीवा के आयुक्त एस यादव द्वारा बीते 26 सितंबर को जारी नोटिस को इस याचिका में चुनौती दी गई है। आयुक्त द्वारा जारी नोटिस में कहा गया था कि 2013 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान रानी तालाब एवं चूना भ_ा के विस्थापितों को राजेंद्र शुक्ला ने मुफ्त आवास देने का आश्वासन दिया था। इसको लेकर विधायक श्री शुक्ला द्वारा लिखित रुप से पम्पलेट भी जारी किए गए थे। उसमें यह भी स्पष्ट रुप से घोषित किया गया था कि रानी तालाब एवं चूना भट्टा के विस्थापित परिवारों को नि:शुल्क आवास की सुविधा रतहरा और गडरिया गांव में दी जा रही है। पम्पलेट में निर्माणाधीन भवन का छायाचित्र भी प्रदर्शित किया गया था। इस आश्वासन के चलते विस्थापित परिवार इन मकानों में बिना मार्जिन मनी जमा कराए काबिज हो गए। एक आवास पर पंद्रह हजार रुपए की दर से मार्जिन मनी जमा कराए बिना ही विस्थापित लोग ईडब्ल्यूएस आवासों पर काबिज हो गए, जिससे नगर निगम को 4 करोड़ 94 लाख 52 हजार रुपए का नुकसान हुआ था। इसी नुकसान की भरपाई के लिए याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया गया, जिसको चुनौती देकर यह याचिका दायर की गई।
मामले पर हुई प्रारंभिक सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता संजय के अग्रवाल, सिद्धार्थ कुमार शर्मा, राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता विकल्प सोनी और रीवा नगर निगम की ओर से अधिवक्ता वेदप्रकाश तिवारी हाजिर हुए। याचिकाकर्ता की ओर से दावा किया गया कि वसूली का आदेश जारी करने के लिए नगर निगम आयुक्त सक्षम ही नहीं है। इस दलील के मद्देनजर अदालत ने अनावेदकों को जवाब पेश करने 6 सप्ताह का समय देकर वसूली पर रोक लगा दी।
Created On :   5 Dec 2019 4:03 PM IST