डीएम के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

High Court stays on DMs order
डीएम के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक
सतना डीएम के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

डिजिटल डेस्क, सतना। लोक अभियोजक, अतिरिक्त लोक अभियोजक (जीपी-एजीपी) और डीपीओ-एडीपीओ के मध्य डीपीओ और डीएम द्वारा किए गए न्यायालयीन कार्य आवंटन आदेश पर उच्च न्यायालय जबलपुर ने रोक लगाई है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के कार्य विभाजन में रोक का यह आदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने जीपी रमेश मिश्रा की प्रस्तुत याचिका की सुनवाई के बाद जारी किया है। 

ये है विवाद-

लोक अभियोजक रमेश मिश्रा ने बताया कि प्रभारी उप संचालक एवं डीपीओ रामपाल सिंह ने विधि विरुद्ध रूप से जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेज कर गुमराह करते हुए एट्रोसिटीज कोर्ट के संबंध में विधि विभाग द्वारा जारी और पूर्व से ही प्रश्नगत स्थगित आदेश के हवाले से सत्र न्यायालय के कार्य-विभाजन का त्रुटिपूर्ण आदेश डीएम से जारी कराया था।  इस अवैध आदेश पर जीपी एवं एजीपी की आपत्ति के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर उच्च न्यायालय में आदेश को चुनौती दी गई थी। 

ये रखे तर्क-

उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संजी कुमार तिवारी ने यह तर्क रखे कि जिस आदेश का हवाला देते हुए डीपीओ ने डीएम से कार्य आदेश जारी कराया है, उसे पहले ही हाईकोर्ट की डबल बेंच ने स्थगित कर रखा है। इसके साथ ही वह आदेश एट्रोसिटीज कोर्ट के सम्बंध में था। इसके बावजूद भी संपूर्ण कोर्टों में  कार्य आवंटन का आदेश जारी कराया गया है। उच्च न्यायालय जबलपुर ने याचिका की सुनवाई करते हुए सम्बंधित पक्षों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया, साथ ही 7 अप्रैल 22 के कार्य विभाजन आदेश पर स्टे जारी किया है। हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बाद अब जीपी जिले भर के एजीपी के मध्य व्यवहार व सत्र न्यायालयों में राज्य शासन के मामलों की पैरवी के लिए पूर्वत कार्य विभाजन कर सकेंगे।

Created On :   18 May 2022 3:33 PM IST

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