कांग्रेस की पूर्व विधायक शकुन्तला खटीक सहित 3 की सजा पर हाईकोर्ट की रोक

High court stays sentence of 3, including former Congress MLA Shakuntala Khatik
कांग्रेस की पूर्व विधायक शकुन्तला खटीक सहित 3 की सजा पर हाईकोर्ट की रोक
कांग्रेस की पूर्व विधायक शकुन्तला खटीक सहित 3 की सजा पर हाईकोर्ट की रोक

शिवपुरी में किसान आंदोलन के दौरान पुलिस से झड़प करने के आरोप में हुई है 3 साल की सजा

डिजिटल डेस्क जबलपुर । शिवपुरी में किसान आंदोलन के दौरान पुलिस से झड़प करने के आरोप में भोपाल की विशेष अदालत द्वारा शिवपुरी से कांग्रेस की पूर्व विधायक शकुन्तला खटीक सहित तीन को हुई 3 साल की सजा पर हाईकोर्ट ने गुरुवार को रोक लगा दी है। जस्टिस जेपी गुप्ता की एकलपीठ ने तीनों आरोपियों को जमानत देते हुए अगली सुनवाई 30 जनवरी को निर्धारित की है।
गौरतलब है कि शिवपुरी में 8 जून 2017 को किसान आंदोलन के दौरान तत्कालीन कांग्रेस विधायक शकुन्तला खटीक, एनएसयूआई के ब्लॉक प्रमुख मनीष खटीक और बंटी उर्फ संजय यादव भी वहां पहुंचे थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने बिना अनुमति के जुलूस निकाला और पुलिस के रोकने के बाद भी तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का पुतला जलाने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने रोकने चाहा। आरोप है कि इसी दौरान पुलिस से झड़प भी हुई और आरोपित तौर पर तीनों ने पुलिस की वर्दी फाड़कर एक पुलिस कर्मी को थप्पड़ भी मारा। इस मामले की एफआईआर 16 जून 2017 को शिवपुरी के करैरा थाने में दर्ज की गई।
पुलिस द्वारा पेश चालान पर विचारण के बाद भोपाल की विशेष अदालत ने विगत 30 नवम्बर को तीनों आरोपियों को 3-3 साल की सजा सुनाई थी। इसी फैसले को चुनौती देकर ये दो अपीलें हाईकोर्ट में दायर की गईं थीं। गुरुवार को दोनों अपीलों पर हुई सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से अधिवक्ता शिवेन्द्र पाण्डेय ने अपनी दलीलें पेश कीं। सुनवाई के बाद अदालत ने सजा पर रोक लगाते हुए आरोपियों को जमानत भी प्रदान की।
 

Created On :   20 Dec 2019 1:37 PM IST

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