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ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी का कालर पकड़ने वाले आरोपी के खिलाफ हाईकोर्ट सख्त
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी का कालर पकड़नेवाले व उसका गणवेश(यूनिफार्म) फाड़नेवाले आरोपी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने आरोपी उमेश शिंदे के कृत्य को देखते हुए उसे गिरफ्तारी से राहत देने से इंकार करते हुए उसके अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। शिंदे के खिलाफ पुलिस कांस्टेबल लोकेश बडबूड़े ने तलोजा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 353, 332, 504, 506, 34, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 112 व 117 के तहत मामला दर्ज किया था। मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए शिंदे ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर किया था।
न्यायमूर्ति अनूजा प्रभुदेसाई के सामने आरोपी के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ने पाया कि पुलिस कास्टेबल बडबूडे दो जुलाई 2022 को रात के समय ड्यूटी पर थे। इस दौरान उन्होंने एक आटोरिक्शा ड्राइवर को रोका और उसे दस्तावेज दिखाने को कहा। इस दौरान आटोरिक्शा ड्राइवर ने उनके साथ बदसलूकी जबकि आटोरिक्शा में सवार शिंदे ने पुलिस कांस्टेबल का कालर पकड़ा और उसका यूनिफार्म फाड दिया। इसके बाद जब तक वहां और पुलिस पहुंचते तब तक आरोपी शिंदे वहां से फरार हो गया।
सरकारी वकील ने न्यायमूर्ति के सामने स्पष्ट किया कि आरोपी घटना के दिन से फरार है। पुलिस ने अब तक आरोपी से पूछताछ नहीं की है। इसलिए उसे जमानत न दी जाए। वहीं आरोपी के वकील ने कहा कि मामले से जुड़े दो अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। इसलिए उनके मुवक्किल को भी जमानत दी जाए।
मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने पाया कि प्रकरण से जुड़े दो आरोपियों को नियमित जमानत मिली है। जबकि आरोपी अग्रिम जमानत की मांग कर रहा है। जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस तरह न्यायमूर्ति ने आरोपी ने मामले से जुड़े तथ्यों पर विचार करने के बाद आरोपी को जमानत देने से मना कर दिया।
Created On :   31 Aug 2022 8:40 PM IST