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हाईकोर्ट ने एसडीएम के आदेश पर लगाई रोक -6 सप्ताह में जवाब-तलब किया
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने गोरखपुर एसडीएम के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके जरिए उन्होंने जमीन के खसरा पी-2 में नाम दर्ज करने के आदेश के क्रियान्वयन पर स्थगन आदेश जारी किया था। जस्टिस शील नागू की एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब-तलब किया है। नेपियर टाउन निवासी नवीन गुप्ता और अन्य की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि उन्होंने वर्ष 2007 में सगड़ा में 0.632 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी। सिविल कोर्ट के निर्देश पर तहसीलदार गोरखपुर ने 12 जनवरी 2021 को खसरा पी-2 में नाम दर्ज करने का आदेश जारी किया था। एसडीएम गोरखपुर ने सुनवाई का अवसर दिए बिना 8 फरवरी 2021 को तहसीलदार के आदेश के क्रियान्वयन पर स्थगन आदेश पारित कर दिया। प्रारंभिक सुनवाई के बाद एकलपीठ ने गोरखपुर एसडीएम के आदेश पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनोज संघी ने पक्ष प्रस्तुत किया।
Created On :   10 March 2021 3:01 PM IST