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हाईकोर्ट: दो आईएएस अधिकारियों के खिलाफ वारंट

डिजिटल डेस्क जबलपुर। पूर्व में दी गई चेतावनी के बाद भी कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर हाईकोर्ट ने दो आईएएस अधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकलपीठ ने एक अवमानना मामले पर सुनवाई के बाद अनावेदक आईएएस अधिकारी गौरी सिंह तथा विनोद सेमवाल 11 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई पर हाजिर होने कहा है। आईएएस अधिकारी रहीं गौरी सिंह ने हाल में ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है।
पंचायत विभाग में प्रतिनियुक्त पर कार्यरत आरके मालवीय, आर तिवारी, महेश
कटारे, प्रदीप उपासे की ओर से दायर इस अवमानना मामले में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति राज्य तिलहन संघ में हुई थी। घाटे के कारण प्रदेश सरकार ने संघ को बंद कर दिया था और कर्मचारियों को अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया। याचिकाकर्ताओं को प्रतिनियुक्ति पर पंचायत विभाग में पदस्थ किया गया था। प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों को पांचवे व छठवें वेतनमान का लाभ न दिए जाने पर पूर्व में एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने उन्हें पांचवा व छठवां वेतनमान सभी अन्य लाभ दिये जाने के निर्देश जारी किये थे। आदेश के बावजूद भी सरकार द्वारा एरियर्स का भुगतान न किए जाने पर यह अवमानना याचिका दायर की गई थी। मामले पर हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार चैरसिया ने आदेश के पालन के लिए अनावेदकों द्वारा लगातार समय लिए जाने पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि अदालत ने पिछली सुनवाई के बाद चेतावनी दी थी कि आदेश न होने पर अनावेदकों के खिलाफ वारंट जारी किया जायेगा। चेतावनी के बाद भी प्रमुख सचिव गौरी सिंह तथा सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव विनोद सेमवाल ने आदेश का पालन नहीं किए जाने पर अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के निर्देश दिए।
Created On :   9 Jan 2020 10:34 PM IST