हाई कोर्ट का फैसला - केवल 30 को रहेगी शराबबंदी

High Courts decision - Liquor ban will remain only on 30
हाई कोर्ट का फैसला - केवल 30 को रहेगी शराबबंदी
स्नातक और शिक्षक चुनाव हाई कोर्ट का फैसला - केवल 30 को रहेगी शराबबंदी

डिजिटल डेस्क, नागपुर. बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने फैसला लिया है कि नागपुर, यवतमाल, भंडारा और चंद्रपुर जिलों में केवल 30 जनवरी को ही शराबबंदी रहेगी। आगामी स्नातक और शिक्षक चुनाव के मद्देनजर 48 घंटे पूर्व शराबबंदी लागू करने का कोई प्रावधान अस्तित्व में नहीं है। हाई कोर्ट ने स्थानीय जिलाधिकारी के 20 जनवरी के उस आदेश को परिवर्तित कर दिया है, जिसमें जिलाधिकारी ने 28, 29, 30 जनवरी और 2 फरवरी को शराबबंदी लागू की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से एड. साहिल देवानी, एड. सुमित बोडलकर ने पक्ष रखा।

Created On :   28 Jan 2023 9:19 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story