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भीमा-कोरेगांव मामले के आरोपियों को मिले क्लोन कॉपी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने एनआईए को भीमा-कोरेगांव के एल्गार परिषद मामले के आरोपियों को इस मामले से जुड़े सबूतों की क्लोन कापी (दूसरी प्रति) देने का निर्देश दिया है। कोर्ट में जल्द ही इस मामले से जुड़े आरोपियों पर आरोप तय करने के मुद्दे पर बहस होनेवाली है। बुधवार को विशेष न्यायाधीश डीई कोथलिकर के सामने यह मामला सुनवाई के लिए आया। इस दौरान भीमा-कोरेगांव एल्गार परिषद मामले से जुड़े आरोपियों की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि आरोपियों को उन सारे सबूतों की क्लोन कॉपी नहीं मिली है। जिन्हें एनआईए ने आरोपपत्र के साथ जोड़ा है। इसके बाद न्यायाधीशो ने एनआईए को आरोपियों को सबूतों की क्लोन कापी उपलब्ध कराने को कहा और मामले की सुनवाई 28 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया।
Created On :   27 April 2022 8:23 PM IST