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धोखाधड़ी के मामले में हिस्ट्रीशीटर मुख्तार मलिक की जमानत खारिज
हाईकोर्ट ने कहा- निचली अदालत खात्मा रिपोर्ट को आगामी आदेश तक स्वीकार नहीं करे
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में भोपाल के हिस्ट्रीशीटर मुख्तार मलिक की जमानत खारिज कर दी है। इस मामले में हाईकोर्ट ने 26 नवंबर 2020 को आरोपी को हार्ट का इलाज कराने के लिए अस्थाई जमानत दी थी। हाईकोर्ट ने आरोपी को 26 जुलाई 2021 तक सरेंडर करने का आदेश दिया था, लेकिन आरोपी ने आदेश का पालन नहीं किया। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने अंतरिम आदेश के जरिए निचली अदालत को निर्देश दिया है कि इस मामले में पुलिस द्वारा पेश की जा रही खात्मा रिपोर्ट को आगामी आदेश तक स्वीकार नहीं किया जाए।
यह है मामला-भोपाल निवासी मोहम्मद आमिर खान के पास हुजूर तहसील में 104 एकड़ जमीन की पॉवर ऑफ अटॉर्नी थी। उस जमीन को मुख्तार मलिक, सरदार जसवीर सिंह, नानक सिंह, संतोख सिंह, त्रिलोचन सिंह, लक्ष्मीनारायण वर्मा, आसिफ मामू और असलम खान ने मिलकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए नामांतरण करा लिया था। कोहेफिजा थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी, 384 का प्रकरण दर्ज किया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विकास महावर, देवराज विश्वकर्मा और हिमांशु तिवारी ने पक्ष प्रस्तुत किया।
आरोपियों को संरक्षण दे रही पुलिस 7हाईकोर्ट में शुक्रवार को जमानत याचिका के साथ पूर्व में दायर एक अन्य याचिका की भी सुनवाई की गई। पूर्व में दायर याचिका में पुलिस पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया गया है। याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने इस मामले में सरदार जसवीर सिंह को गिरफ्तार किया था। गैर जमानती मामला होने के बाद भी आरोपी को थाने से ही जमानत दे दी गई। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि पुलिस मामले में निचली अदालत में खात्मा रिपोर्ट पेश करने का प्रयास कर रही है।
Created On :   31 July 2021 10:56 AM GMT