हाईकोर्ट की इन्दौर बैंच और सभी निचली अदालतों में 3 मई तक रहेगा अवकाश

Holiday to be held in Indore and other lower courts till May 3
हाईकोर्ट की इन्दौर बैंच और सभी निचली अदालतों में 3 मई तक रहेगा अवकाश
हाईकोर्ट की इन्दौर बैंच और सभी निचली अदालतों में 3 मई तक रहेगा अवकाश

डिजिटल डेस्क, जबलपुर । हाईकोर्ट ने तय किया है कि कोरोना वायरस के संकट के चलते इन्दौर बैंच के अलावा प्रदेश की सभी निचली अदालतें 3 मई तक बंद रहेंगी। मंगलवार को चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल के निर्देश पर जारी आदेश में कहा गया है कि जबलपुर और ग्वालियर खण्डपीठों में लॉकडाउन फिलहाल 20 अप्रैल तक ही रहेगा। तब तक की स्थिति पर गौर करने के बाद अगली समीक्षा 20 अप्रैल को की जाएगी।
रजिस्ट्रार जनरल राजेन्द्र कुमार वाणी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विगत 24 मार्च को प्रधानमंत्री द्वारा पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया था। उसी कड़ी में हाईकोर्ट ने 25 मार्च को प्रदेश की सभी अदालतों को 14 अप्रैल तक बंद रखने के निर्देश दिए थे। अब मंगलवार को फिर से प्रधानमंत्री  द्वारा लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाए जाने के बाद उच्च न्यायालय प्रशासन ने विगत 25 मार्च के परिपत्र में समीक्षा करते हुए हाईकोर्ट की सिर्फ इंदौर खण्डपीठ और सभी निचली अदालतों में लॉकडाउन की अवधि भी 3 मई तक के लिए बढ़ाई है।
 

Created On :   14 April 2020 7:49 PM IST

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