कर्फ्यू की छूट में बिक रहा था हुक्का -पुलिस ने दुकान सील कर दी

Hookah was being sold under curfew exemption - Police sealed shop
कर्फ्यू की छूट में बिक रहा था हुक्का -पुलिस ने दुकान सील कर दी
कर्फ्यू की छूट में बिक रहा था हुक्का -पुलिस ने दुकान सील कर दी

डिजिटल डेस्क जबलपुर।  कर्फ्यू में ढील के दौरान ओमती थाना क्षेत्र स्थित तुलाराम चौक में दिगम्बर जनरल स्टोर्स से हुक्का की सामग्री व हुक्का बेेचे जाने की सूचना पर पुलिस ने छापा मारकर दुकान सील कर दी। 
सूत्रों के अनुसार मुखबिर की सूचना पर पहुँची पुलिस ने देखा कि दुकान में लोगों की भीड़ जमा थी और दो कर्मचारी दुकान में हुक्का की सामग्री का विक्रय कर रहे थे। उक्त कर्मचारी बगैर मास्क लगाए दुकान पर मौजूद थे और दुकान पर सेनिटाइजर भी नहीं था। दुकान में आवश्यक सामग्री का विक्रय किए जाने के जिला दंडाधिकारी के आदेश का उल्लंघन होना पाए जाने पर दुकान को सील किया गया। इस दौरान ओमती थाने से एसआई सतीष झारिया, हवलदार विद्या व अतुल मिथलेश आदि मौजूद थे।पी-6 
पान दुकान में जमा थी भीड़ -  बेलबाग थाना क्षेत्र में एक पान की दुकान में भीड़ जमा होने की सूचना पर पुलिस ने दुकान संचालक अंकुश केशरवानी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सूत्रों के अनुसार कफ्र्यू में ढील के दौरान बेलबाग तिराहे पर भीड़ जमा थी और पान दुकान खोलकर गुटका पान की बिक्री की जा रही थी। सूचना पर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुँचकर दुकान संचालक की दुकान बंद कराई और उसके खिलाफ जिला दंडाधिकारी के आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में धारा 188, 269, 270 के तहत मामला दर्ज किया है। 
डेरीवाले के खिलाफ मामला दर्ज 
 बंद के दौरान बेलबाग थाना क्षेत्र स्थित आकांक्षा अस्पताल के सामने एक दूध डेरी संचालक द्वारा जिला दंडाधिकारी के आदेशों का उल्लंघन कर दूध का विक्रय किए जाने पर मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों के अनुसार बीती शाम 7 बजे डेरी के सामने लोगोंं की भीड़ जमा थी। वहाँ पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी उपाय नहीं थे और न ही कोई मास्क पहने हुए था, उसके बावजूद डेरी में भीड़ द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन न करते हुए मिलने पर डेरी संचालक विनोद पाल निवासी कंजड़ मोहल्ला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।    ज्ञात हो कि पूर्व में भी डेरी संचालक को इस संबंध में नोटिस जारी किया गया था उसके बावजूद जिला दंडाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर  धारा 188, 269, 270 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

Created On :   30 March 2020 9:47 AM GMT

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