होटल गिराया, उच्च न्यायालय के आदेश पर जिला परिषद की कार्रवाई

Hotel demolished, Zilla Parishads action on High Courts order
होटल गिराया, उच्च न्यायालय के आदेश पर जिला परिषद की कार्रवाई
अतिक्रमण होटल गिराया, उच्च न्यायालय के आदेश पर जिला परिषद की कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, बुलढाणा. तीन दशकों से स्थानीय जयस्तंभ चौराहे में जिला परिषद की जगह में बांधी हुई प्रियंका होटल का अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। बता दे कि, पिछले माह में इस कारवाई के लिए उच्च न्यायालय ने आदेश दिए है। शहर में कई बार नप व्दारा अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाई गई। किंतु प्रियंका होटल के मालिक सुभाष गवली ने यह मामला न्यायालय में दाखिल करने से इस अतिक्रमण् के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई थी। गवली के पिता अंबादास गवली जिला परिषद में कार्यरत थे। सेवा निवृत्ती पश्चात उन्हें उपदान की राशि रक्कम न मिलने से उनके पुत्र सुभाष गवली ने जिला परिषद कि जगह में अतिक्रमण कर उक्त राशि मिलने हेतु मामला दर्ज किया था। अतिक्रमित जगह में उन्होंने प्रियंका होटल का निर्माण किया था। यह होटल चाय, नाश्ता व लस्सी के लिए काफी विख्यात था। होटल में हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। ज्युडिशीयल कोर्ट से लेकर उच्च न्यायालय तक होटल बचाने के लिए सुभाष गवली ने संघर्ष किया। दरमियान विगत माह उच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में निर्णय दिया। पिता के उपदान की राशि व अतिक्रमण यह दो अलग अलग मामले है। गवली ने किया हुआ अतिक्रमण गैरकानूनी होने से उक्त अतिक्रमण हटाया जाए ऐसे आदेश उच्च न्यायालय ने दिए है। उक्त आदेश पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग्यश्री विसपुते के मार्गदर्शन में जिला परिषद के कार्यकारी अभियंता रवींद्र सिंग परदेसी कर रहे है। २१ की सुबह से जेसीबी तथा अतिक्रमण हटाओ दल अतिक्रमण निकालने की कार्रवाई में जुटे है।

Created On :   22 July 2022 11:19 AM GMT

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